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पंजाब सरकार ने ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी, पूरी करनी होगी ये शर्तें

Fri, 29 May 2020 11:06 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 29 May 2020 11:06 AM IST
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Punjab Government Released Advisory for Travelling Via Train
ट्रेन से पठानकोट पहुंचे हिमाचली - फोटो : अमर उजाला
पंजाब सरकार की ओर से ट्रेनों के जरिये यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है।
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अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए सिर्फ प्रमाणित टिकटों वाले यात्रियों को ही रेलवे प्लेटफॉर्म में दाख़िल होने की आज्ञा दी जाएगी। यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऐसे सभी यात्रियों की प्लेटफॉर्म में दाख़िल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और रेलगाड़ी रवाना होने से 45 मिनट पहले यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचें।
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उन्होंने आगे कहा कि केवल कोरोना के लक्षण न पाए जाने वाले यात्री ही रेलगाडिय़ों में सवार हो सकते हैं और सभी यात्रियों के पास एक प्रमाणित आईडी प्रूफ़ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड / सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी प्रूफ़) होना चाहिए।
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इसके अलावा यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए नियुक्त की गई स्वास्थ्य टीम को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर और कोरोना के लक्षणों की जांच सूची आदि विवरण दर्ज होंगे।

रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम करेगी यात्रियों की जांच

प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर एक कमरा होगा, जिसमें स्वास्थ्य टीम यात्रियों की जांच करेगी। संबंधित जिलों की सभी निगरानी टीमों के पास रेलगाड़ी से उनके क्षेत्र में पहुंचने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची होगी और उनको 14 दिनों के घरेलू एकांतवास में रखा जाना यकीनी बनाया जाएगा, (अक्सर आने-जाने वाले यात्रियों को छोडक़र)। सभी यात्रियों को कोवा एप डाउनलोड करनी होगी, जिसका चलते रहना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना के लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में ले जाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य प्रोटोकोल के अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते या कोरोना नेगेटिव पाए जाते हैं, उनको 14 दिनों के घरेलू एकांतवास में रहने और अपने स्वास्थ्य की स्वै-निगरानी सम्बन्धी स्वै-घोषणा देने के बाद घर जाने की आज्ञा दे दी जाएगी।
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