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मौड़ मंडी बमकांड में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट

Wed, 20 Jan 2021 12:15 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 20 Jan 2021 12:15 PM IST
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Punjab government files status report in Maur Mandi blast case
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

पंजाब में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मौड़ मंडी में हुए बम धमाके के मामले में पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मुख्य आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अब तक की जांच और कार्रवाई संबंधी सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। बम धमाके के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अब तक न होने पर पंजाब सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 

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सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने पर याचिकाकर्ता गुरजीत सिंह के वकील मोहिंदर जोशी ने कहा कि सरकार ने अब तक इस मामले के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया है और केवल स्टेटस रिपोर्ट ही सौंपी जा रही है। इस पर जस्टिस हरिंदर सिंगन सिद्धू ने कहा कि अब वह पहले सरकार द्वारा सौंपी गई सीलबंद रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद ही आगे आदेश दिए जाएंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 फरवरी तक स्थगित कर दी।
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उल्लेखनीय है कि गुरजीत सिंह पातड़ां ने अवमानना याचिका दायर कर बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही एसआईटी गठित कर जांच शुरू की गई। लेकिन पिछली एसआईटी द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने पर बीते साल हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। 
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मौजूदा एसआईटी ने अदालत में जो चालान पेश किया, वह अधूरा था और कहा गया था कि अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे में जांच अभी जारी है। गत वर्ष सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन एसआईटी अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है।

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