फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Government Banned Negro Word to Write in Documents

पंजाब में अब दस्तावेजों में नीग्रो शब्द इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, हाईकोर्ट में आईजी का हलफनामा

Fri, 19 Jun 2020 11:38 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 19 Jun 2020 11:38 AM IST
विज्ञापन
Punjab Government Banned Negro Word to Write in Documents
सांकेतिक तस्वीर
अफ्रीका निवासी एनडीपीएस के आरोपी को नीग्रो लिखने के मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने भी कानूनी दस्तावेजों में यह शब्द लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी आईजीपी इन्वेस्टिगेशन ने हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को दी।
विज्ञापन


पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने सभी कमिश्नरों, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर नीग्रो शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति चाहे किसी भी मुल्क का हो, उसके रंग के आधार पर आपराधिक मामलों में कोई टिप्पणी न की जाए।
विज्ञापन


पंजाब बोर्ड की फर्जी डेटशीट से मच गई विद्यार्थियों में खलबली, कड़ी कार्रवाई करेगा पीएसईबी
विज्ञापन
विज्ञापन


यह है मामला
एनडीपीएस के एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दस्तावेजों में नीग्रो शब्द लिखने पर पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ दो दशक तक लड़ाई लड़ी थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में अफ्र ीका निवासी व्यक्ति को नीग्रो लिखना भारत को शर्मसार करने वाला है।


नीग्रो शब्द विश्वभर में अमर्यादित माना जाता है। यह सोच इस प्रकार की है कि हर काला व्यक्ति व्यक्ति ड्रग स्मगलर है जो बिल्कुल घटिया सोच है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रंग का अपराध से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रंग के आधार पर भेदभाव न हो। जब अफ्रीका के निवासी भारत आते हैं तो वे भारत के मेहमान होते हैं और ऐसे में में अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा को हमें भूलना नहीं चाहिए।

ऐप डाउनलोड करते समय गलती से एक ऑप्शन क्लिक हो गया, अब झेल रहा है कानूनी कार्रवाई

भारत हमेशा से अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है कि किसी भी दस्तावेज में रंग के आधार पर किसी के प्रति ऐसी टिप्पणी न की जाए कि जिससे  हमारे  देश के प्रति कोई गलत संदेश जाए। उन्होंने पंजाब के डीजीपी को एक्शन की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। साथ ही यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि एफआईआर या चालान में रंग पर आधारित शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed