{"_id":"5eec56718ebc3e43046b399a","slug":"punjab-government-banned-negro-word-to-write-in-documents","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब में अब दस्तावेजों में नीग्रो शब्द इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, हाईकोर्ट में आईजी का हलफनामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब में अब दस्तावेजों में नीग्रो शब्द इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, हाईकोर्ट में आईजी का हलफनामा
Fri, 19 Jun 2020 11:38 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 19 Jun 2020 11:38 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
अफ्रीका निवासी एनडीपीएस के आरोपी को नीग्रो लिखने के मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पंजाब सरकार ने भी कानूनी दस्तावेजों में यह शब्द लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी आईजीपी इन्वेस्टिगेशन ने हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को दी।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने सभी कमिश्नरों, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर नीग्रो शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति चाहे किसी भी मुल्क का हो, उसके रंग के आधार पर आपराधिक मामलों में कोई टिप्पणी न की जाए।
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यह है मामला
एनडीपीएस के एक मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दस्तावेजों में नीग्रो शब्द लिखने पर पंजाब पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ दो दशक तक लड़ाई लड़ी थी। इसके बावजूद दस्तावेजों में अफ्र ीका निवासी व्यक्ति को नीग्रो लिखना भारत को शर्मसार करने वाला है।
नीग्रो शब्द विश्वभर में अमर्यादित माना जाता है। यह सोच इस प्रकार की है कि हर काला व्यक्ति व्यक्ति ड्रग स्मगलर है जो बिल्कुल घटिया सोच है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रंग का अपराध से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रंग के आधार पर भेदभाव न हो। जब अफ्रीका के निवासी भारत आते हैं तो वे भारत के मेहमान होते हैं और ऐसे में में अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा को हमें भूलना नहीं चाहिए।
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भारत हमेशा से अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है कि किसी भी दस्तावेज में रंग के आधार पर किसी के प्रति ऐसी टिप्पणी न की जाए कि जिससे हमारे देश के प्रति कोई गलत संदेश जाए। उन्होंने पंजाब के डीजीपी को एक्शन की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। साथ ही यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि एफआईआर या चालान में रंग पर आधारित शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए।
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पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके आदेश के अनुरूप राज्य सरकार ने सभी कमिश्नरों, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर नीग्रो शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति चाहे किसी भी मुल्क का हो, उसके रंग के आधार पर आपराधिक मामलों में कोई टिप्पणी न की जाए।
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नीग्रो शब्द विश्वभर में अमर्यादित माना जाता है। यह सोच इस प्रकार की है कि हर काला व्यक्ति व्यक्ति ड्रग स्मगलर है जो बिल्कुल घटिया सोच है। हाईकोर्ट ने कहा था कि रंग का अपराध से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे में जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रंग के आधार पर भेदभाव न हो। जब अफ्रीका के निवासी भारत आते हैं तो वे भारत के मेहमान होते हैं और ऐसे में में अतिथि सत्कार की हमारी परंपरा को हमें भूलना नहीं चाहिए।
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भारत हमेशा से अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है कि किसी भी दस्तावेज में रंग के आधार पर किसी के प्रति ऐसी टिप्पणी न की जाए कि जिससे हमारे देश के प्रति कोई गलत संदेश जाए। उन्होंने पंजाब के डीजीपी को एक्शन की रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। साथ ही यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि एफआईआर या चालान में रंग पर आधारित शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए।