फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Government announces that curfew would remain imposed only on all Sundays in all the 167 municipal towns of the State

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब हर रविवार प्रदेश में रहेगा कर्फ्यू

Wed, 09 Sep 2020 08:23 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 09 Sep 2020 08:23 PM IST
विज्ञापन
Punjab Government announces that curfew would remain imposed only on all Sundays in all the 167 municipal towns of the State
Punjab - फोटो : ANI

कोरोना के बीच शहरी क्षेत्रों में लोगों को और ज्यादा राहत देने के उद्देश्य से पंजाब ने बुधवार को एलान किया कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी 167 म्युनिसिपल कस्बों में केवल रविवार वाले दिन ही पूरा कर्फ्यू लागू रहेगा और शनिवार को दिन में कोई कर्फ्यू नहीं होगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शहरों की म्युनिसिपल हदों के अंदर रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-जरूरी कामों के लिए व्यक्तियों के यातायात पर पाबंदी रहेगी। 

विज्ञापन


हालांकि, जरूरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और वस्तुओं के यातायात, अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों के यातायात, माल उतारने और बसें, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद हिदायतों के मुताबिक व्यक्तियों को अपनी मंजिल पर जाने की आज्ञा होगी।
विज्ञापन


रविवार को गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद
हफ्ते के अंतिम दिनों/रात की पाबंदियों का विवरण देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि जरूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानों/मालों को छोड़कर बाकी दुकानें /माल्स को सोमवार से शनिवार तक रात 9 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी लेकिन रविवार को सभी शहरों में यह बंद रहेंगे। जरूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानें /मॉल हफ़्ते के अंतिम वाले दिनों के दौरान भी रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट व शराब ठेके सभी दिन खुलेंगे
इसके साथ ही धार्मिक स्थानों को भी रात के 9 बजे तक सभी दिनों के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गई है, जैसे कि रेस्टोरेंट (मॉल, होटलों के बीच वाले सहित) और शराब के ठेके के मामलों में दी गई है। दिन/समय की पाबंदी होटल पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, वाहनों में यात्रियों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां भी लागू रहेंगी, जिसमें चार पहिया वाहन में चालक समेत 3 व्यक्तियों और सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बैठने की केवल आधे (50 प्रतिशत) क्षमता के साथ चलने की आज्ञा दी गई है। 

दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ
सरकारी और निजी दफ्तर महीने के अंत तक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे, यानी किसी भी दिन 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

यह भी देखें: हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें-


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed