पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब हर रविवार प्रदेश में रहेगा कर्फ्यू
कोरोना के बीच शहरी क्षेत्रों में लोगों को और ज्यादा राहत देने के उद्देश्य से पंजाब ने बुधवार को एलान किया कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी 167 म्युनिसिपल कस्बों में केवल रविवार वाले दिन ही पूरा कर्फ्यू लागू रहेगा और शनिवार को दिन में कोई कर्फ्यू नहीं होगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शहरों की म्युनिसिपल हदों के अंदर रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-जरूरी कामों के लिए व्यक्तियों के यातायात पर पाबंदी रहेगी।
हालांकि, जरूरी गतिविधियों और सेवाओं जैसे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर व्यक्तियों और वस्तुओं के यातायात, अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों के यातायात, माल उतारने और बसें, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद हिदायतों के मुताबिक व्यक्तियों को अपनी मंजिल पर जाने की आज्ञा होगी।
रविवार को गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद
हफ्ते के अंतिम दिनों/रात की पाबंदियों का विवरण देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि जरूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानों/मालों को छोड़कर बाकी दुकानें /माल्स को सोमवार से शनिवार तक रात 9 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी लेकिन रविवार को सभी शहरों में यह बंद रहेंगे। जरूरी वस्तुओं के कारोबार में शामिल दुकानें /मॉल हफ़्ते के अंतिम वाले दिनों के दौरान भी रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट व शराब ठेके सभी दिन खुलेंगे
इसके साथ ही धार्मिक स्थानों को भी रात के 9 बजे तक सभी दिनों के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गई है, जैसे कि रेस्टोरेंट (मॉल, होटलों के बीच वाले सहित) और शराब के ठेके के मामलों में दी गई है। दिन/समय की पाबंदी होटल पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, वाहनों में यात्रियों की संख्या पर मौजूदा पाबंदियां भी लागू रहेंगी, जिसमें चार पहिया वाहन में चालक समेत 3 व्यक्तियों और सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बैठने की केवल आधे (50 प्रतिशत) क्षमता के साथ चलने की आज्ञा दी गई है।
दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ
सरकारी और निजी दफ्तर महीने के अंत तक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे, यानी किसी भी दिन 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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CM has reviewed the #COVID19 situation and directed to relax some of the restrictions in urban areas. Movement of individuals for all non-essential activities prohibited between 9:30 pm to 5:00 am within municipal limits of all the cities of Punjab throughout the week: Punjab CMO https://t.co/nOYvWE9P35
— ANI (@ANI) September 9, 2020