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Chandigarh: आचार संहिता लागू फिर भी सिनेमा हॉल में दिखाया जा रहा था मान सरकार का विज्ञापन, केस दर्ज

Wed, 10 Apr 2024 11:35 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 10 Apr 2024 11:35 AM IST
सार

आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पटियाला पुलिस ने एमसीएमसी, पटियाला (मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी) की सिफारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक, प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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Punjab government advertisement being shown in cinema hall in Rajpura, case registered
सीएम भगवंत मान। - फोटो : twitter

विस्तार

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है। इसके बावजूद राजपुरा के एक सिनेमा कॉम्पलेक्स में फिल्म के दौरान पंजाब की मौजूदा मान सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन चलाया जा रहा था। एक आरटीआई कार्यकर्ता मानिक गोयल की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई की है।
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आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए पटियाला पुलिस ने एमसीएमसी, पटियाला (मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी) की सिफारिशों पर प्राइम सिनेमा के मालिक, प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के इंचार्ज के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि उनके कार्यालय को एक आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से 6 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया था कि राज्य भर के सिनेमाघरों में पंजाब सरकार के लॉगो और मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले प्रचार वीडियो इश्तिहार के तौर पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
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इस शिकायत का तुरंत नोटिस लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर पटियाला जिसके अधिकार क्षेत्र में प्राइम सिनेमा राजपुरा पड़ता है, सचिव लोक संपर्क विभाग जो पंजाब सरकार के सभी इश्तिहारों के लिए अलग-अलग एजेंसियों को रिलीज ऑर्डर जारी करते हैं। इसके अलावा राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों एवं जिला चुनाव अधिकारी से किसी भी सिनेमाघर में ऐसे सरकारी इश्तिहारों के प्रसारण की स्थिति का पता लगाने के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके बाद प्राइम सिनेमा राजपुरा के मैनेजर परमजीत सिंह को 6 अप्रैल को आरओ113- घनौर/ एआरओ 13- पटियाला ने नोटिस जारी किया। साथ ही फ्लाइंग स्क्वॉयड की तरफ से उक्त सिनेमा का दौरा किया गया। सिनेमाघर में इश्तिहारों के प्रसारण से संबंधित मामला होने के कारण इसको एमसीएमसी पटियाला के सामने रखा गया।


आईपीसी की धारा-188 और 177 के तहत केस दर्ज
एमसीएमसी पटियाला की रिपोर्ट पर पटियाला पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और 177 के अंतर्गत प्राइम सिनेमा के मालिक और प्रबंधकों और क्यूब सिनेमा के प्रतिनिधियों, प्रबंधक एवं इंचार्ज के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है। अन्य जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य के किसी अन्य हिस्से से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है।
 
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