{"_id":"2b4f81e0746363a5846bb01a01ae5ff9","slug":"punjab-drug-racket-case-court-hearing-in-mohali-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब ड्रग रैकेट केस में प्राइवेट गवाहों की कोर्ट में पेशी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब ड्रग रैकेट केस में प्राइवेट गवाहों की कोर्ट में पेशी
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Wed, 10 Feb 2016 01:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
करोड़ों की ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने प्राइवेट गवाह करम सिंह और जगतार सिह को मोहाली की जिला अदालत में पेश किया। इस दौरान करम सिंह ने पहले तो भोला को पहचानने से इंकार कर दिया था, लेकिन सरकारी वकील के सवाल के दौरान उसने तीन आरोपियों के नाम बताए।
विज्ञापन
जबकि पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि करम सिंह को आरोपी जगदीश सिंह भोला, परमजीत सिंह और सरबजीत जीरकपुर को एक ढाबे में मिला था। वहां वह नशीले पदार्थ बेचने की बात कर रहे थे। वहीं, दूसरे आरोपी जगतार सिंह ने अदालत को बताया कि सिमरन ढाबे के पास पुलिस ने बलजिंदर सिंह सोनू को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
पुलिस ने उसकी गाड़ी से नशीला पदार्थ बरामद किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे उनकी पहचान करने के लिए गवाह बनाया था। अदालत में बचाव पक्ष के वकील पीएस वालिया और शेखर शुक्ला ने गवाहों से सवाल जवाब किए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है।
विज्ञापन
उधर, हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जिक्रयोग है कि भोला और उसके साथियों के खिलाफ बनूड़ थाने में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने धारा, 379,411,473,471,120 बी, एमडीपीएस एक्ट की धारा 21,22,25,25 ए,27,29, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।