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पंजाब में अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी, नाइट कर्फ्यू का समय बदला, जिम और योग केंद्र खुलेंगे

Fri, 31 Jul 2020 05:14 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 31 Jul 2020 05:14 PM IST
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Punjab Corona update: Punjab Government issues Unlock3 guidelines
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

पंजाब में अनलॉक- 3.0 के तहत पांच अगस्त से जिम और योग केंद्र खुल सकते हैं। हालांकि मौजूदा लॉकडाउन के दौरान सूबे में और क्या-क्या छूट मिल सकेगी, इसका फैसला आगामी सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों द्वारा सरकार को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के बाद तय होगा।

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी जिला उपायुक्तों को अनलॉक 3.0 के तहत दी जाने वाली छूटों के बारे में राय देने को कहा था। फिलहाल पंजाब के गृह विभाग की ओर से सभी डिवीजनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, जोनल आईजी, पुलिस कमिश्नरों, डीआईजी और एसएसपीज को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए दिशा-निर्देशों की प्रति भेज दी है। 
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के लिए 1 से 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक 3.0 के तहत विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब में इस पर अमल से पहले राज्य सरकार गुरुवार की तरह अगले हफ्ते भी एक समीक्षा बैठक करेगी, जिसके बाद अनलॉक- 3.0 के तहत छूटों का एलान होगा। इस बीच, जिम व योग केंद्रों के अलावा राज्य सरकार रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव कर सकती है, क्योंकि एमएचए ने नए दिशा-निर्देशों के तहत नाइट कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक तय किया है। पंजाब में यह कर्फ्यू 10 बजे से लागू है। 
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एमएचए के नए दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराज्यीय वस्तुओं और व्यक्तियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है लेकिन कंटेनमेंट जोनों से बाहरी इलाकों में पहले से निर्धारित कोविड प्रोटोकाल को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अगले एक महीने के दौरान भी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन/डिस्टेंस अध्ययन की अनुमति होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।

एमएचए ने जिम्नेजियम हॉल और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए कोविड प्रोटोकाल से जुड़े नियम लागू रहेंगे। फैसले में कहा गया है कि जिम और योग केंद्र में कम से कम पांच लोग और अधिकतम 30 लोगों को एक साथ व्यायाम की अनुमति होगी लेकिन उनके बीच सामाजिक दूरी के नियम को प्रभावी ढंग से लागू रखना होगा। दूसरी ओर, कंटेनमेंट जोनों में पहले की तरह केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी।

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