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पंजाब: रेल ट्रैक पर धरना देने वाले किसानों पर दर्ज केस होंगे वापस, सीएम चन्नी ने रेलवे बोर्ड से किया आग्रह
Sat, 02 Oct 2021 02:42 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 02 Oct 2021 02:42 PM IST
सार
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने 2020 और 2021 के दौरान पंजाब में रेलवे पटरियों पर धरना दिया था। नतीजतन आरपीएफ ने उनके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए थे।
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चरणजीत चन्नी।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के अध्यक्ष से किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा दर्ज मामलों को वापस लेने का आग्रह किया।
यह भी पढ़ें - धान खरीद शुरू न होने से नाराजगी: करनाल में सीएम आवास के बाहर किसानों का उग्र प्रदर्शन, विज का ट्वीट-संयम में रहें
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने 2020 और 2021 के दौरान पंजाब में रेलवे पटरियों पर धरना दिया था। नतीजतन आरपीएफ ने उनके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए थे।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने पर विचार करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की ओर से अधिनियमित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के हिस्से के रूप में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने 2020 और 2021 के दौरान पंजाब में रेलवे पटरियों पर धरना दिया था। नतीजतन आरपीएफ ने उनके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज किए थे।
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कोविड से अभिभावक गंवा चुकी लड़कियों को आय सीमा में छूट
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मानते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता दोनों को गंवा चुकी लड़कियों को आशीर्वाद स्कीम के लाभार्थियों के तौर पर सालाना आय सीमा 32790 रुपये में छूट देने या माफ करने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब आय की निर्धारित सीमा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति/ईसाई समुदाय, पिछड़ी श्रेणियों/जातियों, आर्थिक तौर पर कमजोर श्रेणियों या किसी भी जाति की विधवाओं को विवाह के समय और अनुसूचित जाति की तलाकशुदा/विधवाओं को पुनर्विवाह करवाने पर योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। चन्नी ने कहा कि स्कीम के अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब आय की निर्धारित सीमा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति/ईसाई समुदाय, पिछड़ी श्रेणियों/जातियों, आर्थिक तौर पर कमजोर श्रेणियों या किसी भी जाति की विधवाओं को विवाह के समय और अनुसूचित जाति की तलाकशुदा/विधवाओं को पुनर्विवाह करवाने पर योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। चन्नी ने कहा कि स्कीम के अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।