फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Cabinet okays to amend in Indian Partnership Act

पंजाब में कारोबार-व्यापार होगा महंगा, अब तीन नहीं, 5000 रुपये देना होगा पंजीकरण शुल्क

Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 19 Feb 2021 11:38 PM IST
विज्ञापन
Punjab Cabinet okays to amend in Indian Partnership Act
पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

अब पंजाब में व्यापार-कारोबार करना महंगा हो जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में संशोधन की मंजूरी के बाद फर्म पंजीकरण के आवेदन के लिए तीन रुपये के बजाय अब 5000 रुपये अदा करने होंगे। पंजाब कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में लगभग 90 साल पुराने फीस ढांचे में संशोधन करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।

विज्ञापन


मंत्रिमंडल ने एक्ट की धारा 71 के अधीन अनुसूची-1 में फर्मों का पंजीकरण, रिकार्ड का सुधारीकरण, निरीक्षण और कॉपी करने संबंधी दर्ज अलग-अलग सेवाओं के लिए फीस में संशोधन करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप (पंजाब संशोधन) बिल 2021 को मंजूरी दी है। 
विज्ञापन


मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि एक्ट की अनुसूची-1 में शामिल विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित फीस इस समय बहुत कम है और समय के साथ इसमें संशोधन करने की जरूरत है। 1932 में एक्ट के लागू होने के बाद से इस मौजूदा फीस में कोई संशोधन नहीं किया गया। संशोधन के बाद अब आवेदन के पंजीकरण के लिए धारा-58 के अंतर्गत स्टेटमेंट के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे, इसके लिए पहले तीन रुपए वसूले जाते थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

कारोबार के मुख्य स्थान और फर्म के नाम में बदलाव करवाने, शाखाओं को बंद करने और खोलने की सूचना देने, भागीदारों के नाम और पते में बदलाव करने के लिए, किसी फर्म में बदलाव और भंग करने, किसी नाबालिग का नाम वापस लेने के अलावा गलतियों के सुधार के लिए आवेदन देने जैसी सेवाओं के लिए मौजूदा समय में ली जाने वाली एक रुपये फीस की जगह संशोधित ढांचे के अंतर्गत 500 रुपये अदा करने होंगे। 

औद्योगिक प्रोजेक्टों में अब नहीं होगी देरी
नए औद्योगिक प्रोजेक्टों की बिना किसी देरी के शीघ्र शुरुआत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट -2016 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। इससे अब विभिन्न कानूनी जरूरतों की संभावित स्व-मंजूरी के प्रावधान शामिल किए जा सकें।

इस प्रावधान से न सिर्फ जरूरी मंजूरियां मिलने में तेजी आएगी, बल्कि औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित समय में सभी मंजूरियां हासिल होने का भरोसा भी मिलेगा। एक्ट में नए प्रावधान शामिल करने के लिए पंजाब विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे इसको कानूनी रूप दिया जा सके। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed