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कत्ल केस में सरपंच सहित दो को उम्रकैद, एक बरी
अमर उजाला बरनाला
Updated Thu, 25 Sep 2014 10:23 PM IST
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जिला सेशन जज सुखविंदर कौर ने एक अहम केस का फैसला सुनाते हुए कत्ल केस में नामजद सरपंच गुरतेज सिंह फरवाही और उसके एक साथी अमनदीप सिंह गांव हेडीके को उम्रकैद व 24 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। केस में नामजद तीसरे व्यक्ति जगसीर सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है।
22 मार्च, 2011 को स्थानीय एसएसपी दफतर के नगर काउंसिल की पूर्व प्रधान राजिंदर कौर के पति पाल सिंह पाली संघेडा की गुरतेज सिंह सरपंच गांव फरवाही और उसके एक साथी अमनदीप सिंह निवासी गांव हेडीके ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पाल सिंह पाली की मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने गांव फरवाही के सरपंच गुरतेज सिंह, उसके साथी अमनदीप सिंह एवं सरपंच गुरतेज सिंंह के पिता जगसीर सिंह पर कत्ल और असलाह एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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22 मार्च, 2011 को स्थानीय एसएसपी दफतर के नगर काउंसिल की पूर्व प्रधान राजिंदर कौर के पति पाल सिंह पाली संघेडा की गुरतेज सिंह सरपंच गांव फरवाही और उसके एक साथी अमनदीप सिंह निवासी गांव हेडीके ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पाल सिंह पाली की मौके पर ही मौत हो गई थी।
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पुलिस ने गांव फरवाही के सरपंच गुरतेज सिंह, उसके साथी अमनदीप सिंह एवं सरपंच गुरतेज सिंंह के पिता जगसीर सिंह पर कत्ल और असलाह एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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