सुखपाल खैरा को पंजाब विधानसभा ने भेजा नोटिस, सदस्यता से जुड़ा है मामला...15 दिन में मांगा जवाब
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पंजाब विधानसभा की ओर से सोमवार को भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत जारी किया गया है। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि हरसिमरन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गांव मेतला, भुलत्थ ज़िला कपूरथला ने बीते 10 जनवरी और हरपाल सिंह चीमा विधायक व पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता ने गत 16 जनवरी को संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत खैरा की सदस्यता रद्द करने के बारे में विधानसभा स्पीकर के पास पिटीशन दायर की थी।
प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर की हिदायत के अनुसार, खैरा को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न आरंभ की जाए। प्रवक्ता ने बताया कि यदि दिए गए समय में खैरा की तरफ से कोई जवाब न दिया गया तो यह समझा जाएगा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते।