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सुखपाल खैरा को पंजाब विधानसभा ने भेजा नोटिस, सदस्यता से जुड़ा है मामला...15 दिन में मांगा जवाब
Tue, 22 Jan 2019 12:16 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 22 Jan 2019 12:16 AM IST
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सुखपाल खैरा
- फोटो : file photo
पंजाब विधानसभा की ओर से सोमवार को भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैरा की विधानसभा सदस्यता रद्द करने संबंधी नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत जारी किया गया है। विधानसभा के प्रवक्ता ने बताया कि हरसिमरन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गांव मेतला, भुलत्थ ज़िला कपूरथला ने बीते 10 जनवरी और हरपाल सिंह चीमा विधायक व पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता ने गत 16 जनवरी को संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत खैरा की सदस्यता रद्द करने के बारे में विधानसभा स्पीकर के पास पिटीशन दायर की थी।
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प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर की हिदायत के अनुसार, खैरा को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोटिस में पूछा गया है कि संविधान के दसवें शेड्यूल के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न आरंभ की जाए। प्रवक्ता ने बताया कि यदि दिए गए समय में खैरा की तरफ से कोई जवाब न दिया गया तो यह समझा जाएगा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते।
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