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विस चुनाव: यहां जानिए कैसे होंगे बूथ, क्या होगा नया और क्या न करें कैंडिडेट्स

Wed, 04 Jan 2017 07:16 PM IST
टीम डिजीटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजीटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 04 Jan 2017 07:16 PM IST
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- फोटो : File Photo
पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा का सभी दलों ने स्वागत किया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने राज्य में एक चरण में चुनाव कराने को सही कदम बताया है। वहीं इस बार चुनाव आयुक्त ने कई नियम भी बदले है।
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कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
1. पंजाब में प्रत्याशी अपने प्रचार में महज 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

2. 20 हजार से ज्यादा खर्च करने पर चैक से पेमेंट करना होगा।

3. सभी उम्मीदवारों को बैंक में खाते खुलवाने होंगे।

4. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी।

5. उम्मीदवारों को बताना होगा कि उनपर कोई बकाया नहीं है।

6. उम्मीदवारों को नॉमिनेशन पेपर पर फोटो लगाना होगा।

7. चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्रियों पर प्रतिबंध होगा।
 

अबकी बार मॉडल बूथ

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ईवीएम - फोटो : File Photo
अबकी बार मॉडल बूथ
- कुछ पोलिंग बूथ मॉडल बूथ की तरह होंगे। हर परिवार को वोटर गाइड दिए जाएंगे। सभी वोटर्स को फोटो वाली वोटर स्लिप भी मिलेगी।

- गुप्‍त मतदान के लिए ईवीएम के पास ऊंची दीवार होगी। ईवीएम में उम्‍मीदवार की तस्‍वीर भी लगी होगी। हर वोटर को रंगीन पर्ची मिलेगी। 

- दिव्‍यांगों को ध्‍यान में रखकर बनाए जाएंगे पोलिंग बूथ। प्रत्‍याशियों को भारतीय नागरिकता का शपथ पत्र देना होगा।
 
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