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हाईकोर्ट की नाराजगी: बिना मास्क घूमने वालों को दी चेतावनी, न सुधरे तो देंगे सख्त आदेश 

Thu, 22 Apr 2021 09:33 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 22 Apr 2021 09:33 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ने एक सुर में कहा कि वह वर्तमान स्थिति को संभालने में सक्षम हैं।
 

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Punjab And Haryana Highcourt warns People roaming without Mask in Punjab, Haryana and Chandigarh
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

कोरोना संक्रमण पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना मास्क न घूमें वरना न्यायालय को सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ ने एक सुर में कहा कि वह वर्तमान स्थिति को संभालने में सक्षम हैं।
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मामला अंबाला जेल के एक कैदी की जमानत से जुड़ा हुआ था। कोरोना को आधार बनाकर कैदी ने जमानत की हाईकोर्ट से मांग की थी। याचिका का दायरा बढ़ाते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तीनों से कोरोना की वर्तमान स्थिति पर जवाब तलब किया था।
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हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। राज्य में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 270 मीट्रिक टन है, जबकि मौजूदा समय में भी राज्य को सिर्फ 70 से 80 मीट्रिक टन की ही जरूरत है। 
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चंडीगढ़ और पंजाब ने भी बताया कि वर्तमान हालत से निपटने के लिए वे पूरी तरह से सक्षम हैं। सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट का सहयोग कर रहे वरिष्ठ वकील रूपिंदर खोसला ने कहा कि हालात बेहद खराब हो चुके हैं और लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। दवाओं और ऑक्सीजन की भी कमी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट सुन चुका है, इसलिए इस पर अब हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।
 

तीनों राज्यों में लोग बगैर मास्क घूम रहे: खोसला 

खोसला ने कहा कि चंडीगढ़, हरियाणा व पंजाब में लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेताओं से लेकर आम आदमी मास्क से परहेज कर रहा है। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि लोगों के बिना मास्क के घूमने से स्थिति और बिगड़ सकती है, ऐसे में लोगों को सुधारना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि कि यदि लोग नहीं सुधरेंगे तो हाईकोर्ट को सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए केंद्र: पंजाब 
पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में इस समय 115 मीट्रिक टन रोजाना इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, जो पर्याप्त है । अगले दो सप्ताह में रोजाना 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में केंद्र सरकार को इसकी आपूर्ति बढ़ानी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी आपूर्ति घटा दी है। यह भी बताया गया कि पिछले छह महीने में होशियापुर, जालंधर और लुधियाना में 2 आईएसए प्लांट्स लगाए जा चुके हैं। 

अमृतसर और पटियाला के 2 आईएसए प्लांट्स का काम पूरा हो चुका है। यह भी बताया गया कि राज्य में अब तक 19 लाख से अधिक लोगों को जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राज्य में अब तक 26 लाख कोवीशील्ड और 3 .37 लाख कोवैक्सीन की डोज आ चुकी है।

हरियाणा ने कहा, अभी सिर्फ 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की और जरूरत

वहीं, हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 270 मीट्रिक टन है, जबकि मौजूदा हालात में भी राज्य को सिर्फ 70 से 80 मीट्रिक टन की ही जरूरत है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 45 साल से ऊपर के 33 लाख 47 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।  राज्य में इस समय 91 हजार 950 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ में 39200 चालान
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बताया गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से काम किया जा रहा है। मास्क न पहनने वालों के अब तक 39200 से अधिक चालान किए जा चुके हैं। वार रूम बैठक में सभी बड़े अधिकारी शामिल होते हैं और स्थिति की लगातार समीक्षा होती रहती है। ऑक्सीजन के निर्माण के लिए तीन प्लांट मौजूद हैं, जिनका ट्रायल किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इन सभी जवाबों को रिकॉर्ड में लेते हुए सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी है।
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