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हाईकोर्ट का आदेश: जून तक नहीं होगी कोई प्रॉपर्टी नीलाम, न हटेगा अतिक्रमण, जारी रहेगी जमानत और पैरोल

Wed, 28 Apr 2021 07:39 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 28 Apr 2021 07:39 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को कुछ अंतरिम आदेश जारी किए हैं। 

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Punjab And Haryana Highcourt order Punjab, Haryana and Chandigarh to not remove any encroachment  till June
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब जून तक न तो कोई अतिक्रमण हटाया जाएगा और न ही वित्तीय संस्थान किसी भवन की नीलामी कर सकेंगे। साथ ही अदालतों द्वारा जारी जमानत और पैरोल के आदेश को भी जून तक बढ़ाने का पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।

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हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वत: संज्ञान लिया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को कुछ अंतरिम आदेश जारी किए हैं। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए छोटे-मोटे अपराधों के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों द्वारा जारी जमानत और पैरोल के आदेश को भी जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस महामारी से पैदा हुई विकट स्थिति के चलते अदालतों का नियमित प्रभावी रूप से काम कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यह अंतरिम आदेश आवश्यक है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर जून तक रोक लगा दी है। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे समय में किसी को बेदखल करना सही नहीं है। सरकारों के साथ ही हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया है। हाईकोर्ट ने वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया है कि वह नीलामी की प्रक्रिया को जून तक टाल दें।
 

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