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एक साल में HSSC ने बदल दिया हरियाणा का भूगोल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 16 Dec 2017 02:08 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने प्रदेश का भूगोल ही बदल कर रख दिया है। जहां पीजीटी की परीक्षा में महेंद्रगढ़ में चीनी मिट्टी और तांबा नहीं पाए जाने की बात कही वहीं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की परीक्षा में बताया गया कि यह वहां प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टैक्सेशन ऑफिसर पद के लिए आयोजित इंटरव्यू के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
मामले में मोहम्मद इरशाद ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर की जा रही भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। याची ने कहा कि प्रश्न क्रमांक 30 में पूछा गया था कि महेंद्रगढ़ में कौन से खनिज पाए जाते हैं, जिसके उत्तर के ऑप्शन में ए-चूना पत्थर, बी-चीनी मिट्टी, सी-तांबा या डी-तीनों दिया गया था। याची ने इसके लिए आप्शन ए को चुना। जब कमीशन ने रिजल्ट जारी किया तो ऑप्शन ए के स्थान पर ऑप्शन डी को सही बताया।
याची ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याची ने कहा कि जब पीजीटी की परीक्षा गत वर्ष ली गई थी तो उसमें यही प्रश्न शामिल था और कमीशन ने रिजल्ट जारी करते हुए ऑप्शन ए को सही माना था। कमीशन एक ही प्रश्न के दो अलग-अलग उत्तर जारी कर रहा है। इसके मायने यह हुए कि कमीशन ने एक साल में हरियाणा का भूगोल ही बदल दिया। बोर्ड ने बिना इस गलती को सुधारे इंटरव्यू ले लिए हैं और जो गलत है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार और स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी कर इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
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मामले में मोहम्मद इरशाद ने एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर की जा रही भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। याची ने कहा कि प्रश्न क्रमांक 30 में पूछा गया था कि महेंद्रगढ़ में कौन से खनिज पाए जाते हैं, जिसके उत्तर के ऑप्शन में ए-चूना पत्थर, बी-चीनी मिट्टी, सी-तांबा या डी-तीनों दिया गया था। याची ने इसके लिए आप्शन ए को चुना। जब कमीशन ने रिजल्ट जारी किया तो ऑप्शन ए के स्थान पर ऑप्शन डी को सही बताया।
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याची ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याची ने कहा कि जब पीजीटी की परीक्षा गत वर्ष ली गई थी तो उसमें यही प्रश्न शामिल था और कमीशन ने रिजल्ट जारी करते हुए ऑप्शन ए को सही माना था। कमीशन एक ही प्रश्न के दो अलग-अलग उत्तर जारी कर रहा है। इसके मायने यह हुए कि कमीशन ने एक साल में हरियाणा का भूगोल ही बदल दिया। बोर्ड ने बिना इस गलती को सुधारे इंटरव्यू ले लिए हैं और जो गलत है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार और स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी कर इंटरव्यू का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।
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