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चयनित जेबीटी शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दिया एक और बड़ा झटका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 17 Mar 2017 09:22 AM IST
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- फोटो : Demo Pic
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हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी रखने का फैसला लिया है। इस मामले में प्रभावित शिक्षकों ने अर्जी दाखिल कर नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटाने की अपील की थी।
जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने शिक्षकों को किसी भी तरह की राहत न देते हुए रोक हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पूर्व पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने भी अर्जी दायर कर इस मामले की जल्दी सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया था।
पिछले साल 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलबेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाते हुए दिए थे, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को पिछले साल 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।
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जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने शिक्षकों को किसी भी तरह की राहत न देते हुए रोक हटाने की अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पूर्व पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने भी अर्जी दायर कर इस मामले की जल्दी सुनवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस अपील को भी खारिज कर दिया था।
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पिछले साल 11 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलबेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी और भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाते हुए दिए थे, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को पिछले साल 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।
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