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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court strict in case of drug smuggling by prisoner from Pakistan

Punjab: हाईकोर्ट ने कहा- जेल में बंद कैदी पाकिस्तान से मंगवा रहा नशा, इतने गंभीर विषय पर सरकार निष्क्रिय क्यों

Thu, 11 Jan 2024 09:56 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 11 Jan 2024 09:56 PM IST
सार

गुरुवार को आदेश के बावजूद गृह सचिव का जवाब न आने पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैसे इतने गंभीर विषय पर सरकार निष्क्रिय हो सकती है। हाईकोर्ट ने अब गृह सचिव को एक और मौका देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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Punjab and Haryana High Court strict in case of drug smuggling by prisoner from Pakistan
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जेल में रहते हुए पाकिस्तान से पांच किलो हेरोइन व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गृह सचिव ने जवाब दाखिल नहीं किया। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे सरकार इतने गंभीर विषय पर निष्क्रिय हो सकती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अब गृह सचिव को एक और मौका देते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए बलदेव सिंह ने एनडीपीएस के मामले में जमानत देने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान जब पंजाब सरकार ने जवाब सौंपा तो सामने आया कि याची ने तरनतारन जेल से पाकिस्तान में अपने संपर्क को फोन कर पांच किलो हेरोइन भारत में मंगवाई थी। यह सामग्री प्राप्त करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था जिसके बाद याची की भूमिका सामने आई थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि यह बेहद गंभीर मामला है कि जेल में मौजूद एक व्यक्ति पाकिस्तान में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए नशा भारत मंगवा रहा है।
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हाईकोर्ट ने इस बारे में गृह सचिव को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया था कि भविष्य में ऐसा ना हो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताया जाए। गुरुवार को आदेश के बावजूद गृह सचिव का जवाब न आने पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कैसे इतने गंभीर विषय पर सरकार निष्क्रिय हो सकती है। हाईकोर्ट ने अब गृह सचिव को एक और मौका देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

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