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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court stayed CET exam to be conducted by Haryana Staff Selection Commission

बड़ी खबर: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CET परीक्षा पर लगाई रोक, HSSC को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने को कहा

Fri, 04 Aug 2023 03:08 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 04 Aug 2023 03:08 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय न तो तथ्यों की जांच की है और न ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है। इससे उम्मीदवार को यह नहीं पता लग पा रहा कि वह किस पद के योग्य हैं।

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Punjab and Haryana High Court stayed CET exam to be conducted by Haryana Staff Selection Commission
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली सीईटी की परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय न तो तथ्यों की जांच की है और न ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है। इससे उम्मीदवार को यह नहीं पता लग पा रहा कि वह किस पद के योग्य हैं। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाकर परीक्षा आयोजित करने को कहा है।
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