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गुहार : 50 साल की महिला ने 30 साल के पुरुष के साथ सहमति संबंध के लिए मांगी सुरक्षा, हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी
Sun, 07 Nov 2021 12:03 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sun, 07 Nov 2021 12:03 AM IST
सार
हाईकोर्ट को बताया गया कि याची ने फाजिल्का के एसएसपी को सुरक्षा की मांग से जुड़ा एक मांगपत्र भी सौंपा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अब याचिका का निपटारा करते हुए फाजिल्का के एसएसपी को याची के मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के फाजिल्का की 50 वर्षीय महिला ने 30 साल के युवक के साथ सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा हेतु पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए फाजिल्का के एसएसपी को याची की सुरक्षा से जुड़े मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए महिला ने बताया कि वह 50 वर्ष की है और लड़का 30 वर्ष का है। महिला पहले से विवाहित है और वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। बाद में अपने पति से तलाक लेने के बाद वह अपने प्रेमी से विवाह करेगी। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद कहा कि याची यहां जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पहुंचे हैं। जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रिश्ते की वैधता या अन्य कारक देखना अनिवार्य नहीं है। हर व्यस्क व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने पसंद के जीवनसाथी का चुनाव कर सके व उसके साथ रह सके।
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हाईकोर्ट को बताया गया कि याची ने फाजिल्का के एसएसपी को सुरक्षा की मांग से जुड़ा एक मांगपत्र भी सौंपा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने अब याचिका का निपटारा करते हुए फाजिल्का के एसएसपी को याची के मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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