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आदेश का पालन न करना हरियाणा के मुख्य सचिव को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना

Fri, 11 Dec 2020 08:50 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 11 Dec 2020 08:50 PM IST
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Punjab and Haryana High Court imposed fine on Chief Secretary of Haryana
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

फरीदाबाद में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन न करने और रिपोर्ट न सौंपने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव पर 15 हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि नहीं जमा करवाने पर मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

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दो बार आदेश को हल्के में लेने के सरकार के इस रुख पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो अगली सुनवाई से पहले जुर्माने की रकम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कल्याण फंड में जमा करवाए व अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। अगर जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाई गई तो मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश होना होगा। 
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पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 हजार किया गया है। इस दौरान हाईकोर्ट को याची ने बताया कि आदेश के बावजूद नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न निगम के अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। 
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अवैध खनन से बर्बाद हो रहा कलेशर नेशनल पार्क, अवैध खनन रोकने का आदेश
यमुनानगर के कलेशर नेशनल पार्क के नजदीक अवैध खनन से इसे होने वाले नुकसान को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर इस पर एक्शन लिया जाएगा। दाखिल करते हुए स्थानीय निवासी सलीम ने एडवोकेट एमडी खान के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार नेशनल पार्क के पास खनन नहीं हो सकता है। इस नोटिफिकेशन के बावजूद कलेशर नेशनल पार्क के बिल्कुल निकट अवैध खनन जारी है।

याची ने बताया कि अवैध खनन को लेकर सरकारी विभाग ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर याची द्वारा सरकार को मांगपत्र भी दिया गया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। याची ने हाईकोर्ट को विभाग की रिपोर्ट की प्रति भी दिखाई। इस पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि अवैध खनन को एक सप्ताह के भीतर रोक दिया जाएगा। 


हाईकोर्ट ने कहा कि कैसे नोटिफिकेशन के बावजूद इस प्रकार नेशनल पार्क के निकट इतने लंबे समय तक अवैध खनन जारी रहा। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर अवैध खनन रोकने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

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