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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court accused of funding Khalistan Kulbir Kaur petition seeking regular bail approved

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट: खालिस्तान को फंडिंग करने की आरोपी कुलबीर कौर को राहत, नियमित जमानत की मांग संबंधी याचिका मंजूर

Wed, 18 May 2022 09:36 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 18 May 2022 09:36 PM IST
सार

याचिका दाखिल करते हुए कुलबीर कौर ने कहा कि वह मलेशिया में रहती है और 2019 में भारत लौटी थी। भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। याची ने कहा कि जिस एफआईआर में उसे गिरफ्तार किया गया था उसमें याची का नाम भी नहीं था।

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Punjab and Haryana High Court accused of funding Khalistan Kulbir Kaur petition seeking regular bail approved
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो

विस्तार

खालिस्तान व देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आरोपी महिला कुलबीर कौर को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।

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याचिका दाखिल करते हुए कुलबीर कौर ने कहा कि वह मलेशिया में रहती है और 2019 में भारत लौटी थी। भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। याची ने कहा कि जिस एफआईआर में उसे गिरफ्तार किया गया था उसमें याची का नाम भी नहीं था। इसके अलावा इस मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। महिला ने बताया कि उसने जेल में बच्चे को जन्म दिया और अभी उसे पाल रही है।
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याची ने कहा कि अभी ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। पंजाब सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को नामंजूर करते हुए कहा कि ट्रायल पूरा होने में अभी समय लगेगा और याची को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

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