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स्कूल में लगा था करेंट, छात्रा को 10 लाख का मुआवजा देगी PSPCL

Tue, 03 Jan 2017 08:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 03 Jan 2017 08:06 PM IST
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PSPCL 10 lakh compensation to student, punjab news
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुक्तसर के सरकारी स्कूल में करेंट लगने से दो अंग गंवाने वाली छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएसपीसीएल को उसे 10 लाख रुपये की मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। 
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मामले में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि छात्रा को मुक्तसर के स्कूल में 2013 में करेंट लगा था। इसमें उसने अपनी बाजू और पैर का अंगूठा खो दिया था। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से दो लाख रुपये की राशि कृत्रिम अंग के लिए मुहैया करवाने के लिए दिलाई। इसके साथ ही पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि वह पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से याची को 10 लाख रुपये की सहायता राशि दिलाए।
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इसके अलावा याची की ओर से सरकारी नौकरी की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा कि याची अभी बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह जिस श्रेणी में आवेदन करती है, उसके आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मासिक सहायता राशि के लिए अलग से याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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