फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Property Tax filled November 30 and Get unique discount

30 तक प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, ये छूट पाइए

Fri, 08 Nov 2013 10:48 AM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 08 Nov 2013 10:48 AM IST
विज्ञापन
Property Tax filled November 30 and Get unique discount

प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम पूरी प्लानिंग से जुट गया। एक तरफ निगम द्वारा टैक्स प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है।

विज्ञापन


वहीं, प्रत्येक फेज में प्रॉपर्टी टैक्स भरने संबंधी अपील के बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा टाइम से टैक्स भरने पर कई आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

वहीं, निगम अधिकारियों का साफ कहना है कि जो लोग तय टाइम में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। उन्हें बाद में जुर्माने व ब्याज सहित प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा।
विज्ञापन


निगम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता ने बताया कि 30 नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि, 31 दिसंबर तक बिना किसी छूट के टैक्स चुकाना होगा। इसके बाद टैक्स भरने वालों को 25 फीसदी के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


निगम कमिश्नर ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए शहर में विभिन्न जगह काउंटर लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचों में लोग टैक्स भर सकते हैं।

बैंक की सभी शाखाओं में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी विशेष काउंटर लगाए गए हैं। जहां पर लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लिया ही नहीं जाएगा। बल्कि, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी आ रही समस्याओं को भी दूर किया जाएगा।


इन लोगों को मिलेगी टैक्स में छूट
नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक, धार्मिक स्थान, श्मशान घाट, गोशाला, ऐतिहासिक इमारत, रजिस्ट्रर चैरिटेबल संस्था, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, खेतीबाड़ी व बागवानी के लिए प्रयोग होने वाली जगह, स्वतंत्रता सेनानी(जिन्हें भारत सरकार या पंजाब सरकार से पेंशन मिलती है) व बीपीएल कार्ड धारकों को प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।

इसके अलावा अपंग व्यक्ति (जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 यू अधीन लाभ प्राप्त है) को पांच हजार तक की छूट दी जाएगी।

विद्यक संस्थाएं जो कि सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। उन्हें टैक्स भरने पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed