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प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले ये जरूर पढ़ें

Thu, 05 Dec 2013 01:59 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 05 Dec 2013 01:59 PM IST
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स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव पी. राघवेन्द्र राव और निदेशक विकास गुप्ता ने नगर निगम का दौरा किया। इस दौरान कुछ तारीफ हुई तो कुछ व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए।
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उन्होंने जनसंपर्क काउंटरों पर दी जा रही सुविधाओं की तारीफ की और लोगों की सुविधा के लिए दफ्तर में बड़े बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी अपील की।
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10 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को पिछले तीन साल के बकाया टैक्स पर 30 फीसदी, जबकि चालू वर्ष के टैक्स पर 10 फीसदी की छूट दी जा रही है।

अधिकारियों ने कार्यकारी अधिकारी ओपी सिहाग को नगर निगम क्षेत्र की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स सहित अन्य सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में टैक्स जमा करवाकर छूट का फायदा जरूर उठाना चाहिए।

70 फीसदी प्रापर्टी मालिकों ने जमा कराए टैक्स

निगम के दायरे में आने वाले सेक्टरों सहित शहरी क्षेत्र के करीब 70 फीसदी प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स जमा करा दिए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में इनकी संख्या काफी कम है।
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प्रॉपटी टैक्स जमा कराने वाले करदाताओं सहित तमाम लोगों को नगर निगम से मिलने वाली सेवाओं का अधिक से अधिक फायदा मिल सके, इसके लिए जनसुविधा केन्द्र के विस्तार संबंधी भी निर्देश दिए गए हैं।

अब भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स, फायर टैक्स, विवाह पंजीकरण सहित तमाम सुविधाएं इस केन्द्र के जरिए मुहैया कराई जा रही हैं।
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