{"_id":"6c95f860a6de0fa2df94ae933a46d1ef","slug":"property-deptt-will-seal-building-on-misuse","type":"story","status":"publish","title_hn":"मिसयूज दूर न हुआ तो सील होगी बिल्डिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मिसयूज दूर न हुआ तो सील होगी बिल्डिंग
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 08 Jul 2014 01:53 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यूटी प्रशासन के संपदा विभाग ने शहर में विभिन्न इमारतों में मिसयूज पाए जाने पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। संपदा विभाग की ओर से अब मिसयूज के बार-बार नोटिस नहीं दिए जाएंगे।
विज्ञापन
एक नोटिस भेजने के बाद भी अगर मिसयूज दूर नहीं किया जाता है तो उसे सीधा सील कर दिया जाएगा। संपदा विभाग ने यह कदम वित्त विभाग की ओर से जारी उस निर्देश के तहत उठाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 2007 से पहले की अलॉटमेंट पर मिसयूज पाए जाने पर पेनल्टी न लगाई जाए।
विज्ञापन
ध्यान रहे कि वित्त विभाग ने कानून विभाग से मिली राय के बाद ही संपदा विभाग को आदेश दिए हैं जिसमें स्पष्ट है कि 2007 से पहले अलॉट हुई इमारतों में 500 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से जुर्माना न लगाया जाए।
विज्ञापन