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मिसयूज दूर न हुआ तो सील होगी बिल्डिंग

Tue, 08 Jul 2014 01:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 08 Jul 2014 01:53 PM IST
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Property Deptt will Seal Building on Misuse

यूटी प्रशासन के संपदा विभाग ने शहर में विभिन्न इमारतों में मिसयूज पाए जाने पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। संपदा विभाग की ओर से अब मिसयूज के बार-बार नोटिस नहीं दिए जाएंगे।

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एक नोटिस भेजने के बाद भी अगर मिसयूज दूर नहीं किया जाता है तो उसे सीधा सील कर दिया जाएगा। संपदा विभाग ने यह कदम वित्त विभाग की ओर से जारी उस निर्देश के तहत उठाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 2007 से पहले की अलॉटमेंट पर मिसयूज पाए जाने पर पेनल्टी न लगाई जाए।
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ध्यान रहे कि वित्त विभाग ने कानून विभाग से मिली राय के बाद ही संपदा विभाग को आदेश दिए हैं जिसमें स्पष्ट है कि 2007 से पहले अलॉट हुई इमारतों में 500 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से जुर्माना न लगाया जाए।

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