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पंजाब: गैंगस्टर सुक्खा काहलवां पर बनी फिल्म शूटर से रोक हटाने की अपील, निर्माता ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार

Fri, 09 Jul 2021 07:29 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 09 Jul 2021 07:29 PM IST
सार

गैंगस्टर सुक्खा काहलवां पर बनी फिल्म शूटर पर पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ ने रोक लगा दी थी। फिल्म पर हिंसा और हथियारों के महिमामंडन का आरोप है। अब फिल्म निर्माता ने तीनों राज्यों के रोक लगाने वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने याची का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। 

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Producer appeals to the High Court to lift ban on the film shooter
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा काहलवां को लेकर बनाई गई फिल्म शूटर को हिंसा व हथियारों का महिमामंडन करने वाली फिल्म बताते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ द्वारा इस पर लगाई गई रोक को फिल्म निर्माता केवल सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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याचिका दाखिल करते हुए कहा कि इस फिल्म को प्रतिबंधित करना कानूनी रूप से गलत है। याची ने बताया कि फरवरी 2020 में इस फिल्म को प्रदर्शित करने पर हरियाणा व पंजाब ने रोक लगा दी थी, जबकि 10 मार्च 2020 को सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी थी। 
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याची ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड अनुमति दे चुका है तो राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी फिल्म को प्रदर्शित करने पर रोक लगा सके। फिल्म की रिलीज को लेकर याची ने हरियाणा व पंजाब को लीगल नोटिस भी दिया था लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। पंजाब सरकार ने तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर के खिलाफ कार्रवाई तक की बात कही थी। 

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