{"_id":"5a60bfe84f1c1ba5268b53d0","slug":"pradyuman-murder-case-hc-permits-ryan-pinto-to-visit-us-dubai","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो को हाईकोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रद्युम्न हत्याकांड: पिंटो को हाईकोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 19 Jan 2018 09:37 AM IST
विज्ञापन
pinto family
- फोटो : File Photo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गुरुग्राम के एक स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो के दुबई जाने संबंधी याचिका पर सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील मंजूर करते हुए 19 जनवरी से 9 फरवरी के बीच विदेश जाने की अनुमति दे दी।
अर्जी में आगस्टाइन पिंटो ने कहा कि दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होनी है। पिंटो ने कहा यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है इसके साथ ही उन्हें अमेरिका में कुछ काम है, लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए।
गौरतलब है कि गुरुग्राम के एक स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। तीनों के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आईपीसी, आर्म्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अर्जी में आगस्टाइन पिंटो ने कहा कि दुबई में नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा होनी है। पिंटो ने कहा यह कॉन्फ्रेंस 1 फरवरी से शुरू होनी है इसके साथ ही उन्हें अमेरिका में कुछ काम है, लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए।
विज्ञापन
गौरतलब है कि गुरुग्राम के एक स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल मालिक ऑगस्टाइन पिंटो, उसके पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। तीनों के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आईपीसी, आर्म्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तथा पोक्सो एक्ट विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन