चंडीगढ़ को लेकर घमासान: गृह मंत्री शाह का एलान- केंद्रीय नियम लागू होंगे, भगवंत मान ने कहा- मजबूती से लड़ेंगे
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले से पूरी तरह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चंडीगढ़ में एक अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इसका एलान चंडीगढ़ में किया था। पंजाब में अब केंद्र के इस कदम की जमकर अलोचना हो रही है। वहीं सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध थोप रही है। यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है। पंजाब चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा।
शिअद व कांग्रेस ने भी जताया विरोध
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि गृह मंत्रालय के इस फैसले से पूरी तरह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। इस फैसले से पंजाब हमेशा के लिए पूंजी के अधिकार से वंचित हो जाएगा। उन्होंने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। वहीं, कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने भी कहा है कि भाजपा पंजाब के अधिकारों पर हमेशा से कैंची चलाती रही है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी।
आप से भाजपा डर रही: मनीष सिसोदिया
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुटकी ली है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी पंजाब में आप के बढ़ते कदमों से डर गई है। आप नेता ने ट्वीट किया कि जब पंजाब में कांग्रेस का शासन था, तब शाह ने चंडीगढ़ की शक्तियां नहीं छीनीं लेकिन जैसे ही पंजाब में आप ने सरकार बनाई तो गृह मंत्री ने इस कदम का एलान कर दिया, क्योंकि भाजपा आप के बढ़ते कदमों से डरी हुई है।
हरियाणा के अधिकारी व कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यरत हरियाणा के कर्मचारियों व अधिकारियों को केंद्रीय वित्तीय लाभ मिलेंगे। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से वेतन भी अधिक मिलेगा और सेवानिवृत्ति आयु भी अधिक होगी। अब चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से 60 साल होगी। केंद्र के नियमों का लाभ चंडीगढ़ प्रशासन में स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा।
काफी लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने कर्मचारियों की मांग को माना है। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों को बधाई। कुछ पंजाब के लोग इस विषय में किंतु परंतु कर रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल सर्विस रूल अपनाने का फैसला काफी फायदेमंद होगा। - सत्यपाल जैन, पूर्व सांसद
केंद्रीय सेवा नियम लागू होने पर कर्मचारियों को ये लाभ मिलेंगे
- सेवानिवृत्ति की उम्र अब 60 वर्ष होगी, प्रोफेसर आदि की 65 हो जाएगी
- शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक
- पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा
- स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी
- महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी
- कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता मिलेगा
Central Govt has been stepwise imposing officers and personnel from other states and services in Chandigarh administration. This goes against the letter and spirit of Punjab Reorganisation Act 1966. Punjab will fight strongly for its rightful claim over Chandigarh…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 28, 2022