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Punjab: शराब पीकर निकले तो मैरिज पैलेस के बाहर ही दबोच लेगी पुलिस, गृह विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश

Thu, 08 Dec 2022 12:43 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 08 Dec 2022 12:43 AM IST
सार

मैरिज पैलेसों से जो लोग भी शराब पीकर निकलेंगे और अपने वाहन चलाने की कोशिश करेंगे, एल्को सेंसर के जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार चालान किया जाएगा।

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Police will take strict action against drunk and driving in Punjab
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब में अगर आप किसी रिश्तेदार या मित्र के विवाह समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं और वहां शराब पी ली तो मैरिज पैलेस से या तो गाड़ी ड्राइवर साथ लेकर निकलें या उसे पार्किंग में ही छोड़ दें। पंजाब पुलिस के कर्मचारी एल्को सेंसर लिए मैरिज पैलेस के गेट पर खड़े मिलेंगे और नशे की हालत में आपको गाड़ी नहीं चलाने देंगे।

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गृह विभाग के निर्देश के बाद पंजाब पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि सर्दी के इस मौसम में धुंध के कारण राज्य में सड़क हादसे बढ़ गए हैं, वहीं रात के समय शराब पीकर चलाने वाले भी बेखौफ हो गए हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद से एल्को मीटर से नशे की जांच का काम दोबारा शुरू नहीं हुआ है। 
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गृह सचिव से डीजीपी को जारी पत्र में निर्देश जारी किए गए हैं कि शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ फिर से जागरूकता मुहिम शुरू की जाए। इसके साथ ही उन मैरिज पैलेसों के बाहर नाके लगाने को कहा गया है, जहां विवाह या अन्य समारोह के लिए लोग एकत्र हुए हों। मैरिज पैलेसों से जो लोग भी शराब पीकर निकलेंगे और अपने वाहन चलाने की कोशिश करेंगे, एल्को सेंसर के जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार चालान किया जाएगा और वाहन जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यह सलाह दी जाएगी कि विवाह समारोहों से शराब पीकर घर लौटते समय या तो ड्राइवर की मदद लें या वाहन को वहीं पार्किंग में लगा रहने दें।
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पंजाब में ड्रंकन ड्राइव पर सजा लागू नहीं
पंजाब में ड्रंकन ड्राइव के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा तय जुर्माना राशि लागू नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के निर्देश पर ड्रंकन ड्राइव के खिलाफ कड़े नियम लागू किए गए थे। इनके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर छह माह की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते थे। दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की कैद या 15 हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा भुगतनी पड़ती लेकिन पूर्व कैप्टन सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट- 2019 लागू करते हुए ड्रंकन ड्राइव पर की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की धारा हटा दी। इसके बदले कांग्रेस सरकार ने एक नई धारा जोड़ी थी, जिसके तहत मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम स्थिति में ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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