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Chandigarh News: वारंटी पीरियड में खराब हुआ प्लेस्टेशन-5, आयोग ने दिया रिफंड और हर्जाना देने का आदेश

Mon, 09 Dec 2024 02:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Dec 2024 02:29 AM IST
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PlayStation-5 got damaged during warranty period, commission ordered to pay refund and compensation
चंडीगढ़। वारंटी पीरियड में खराब हुए प्लेस्टेशन-5 की शिकायत उपभोक्ता आयोग में देने पर आयोग ने सोनी इंडिया एवं सर्विस सेंटर को 64 हजार रुपये रिफंड और 10 हजार हर्जाना देने का आदेश दिया है। इस मामले में मोहाली फेज-11 निवासी आलोकिक रतन शर्मा ने शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि एक प्लेस्टेशन-5 खरीदा था जो कि वारंटी पीरियड में खराब हो गया था तो उन्होंने इसको बदलने के लिए कहा था, लेकिन बदलकर नहीं दिया गया था। इससे परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर आयोग ने सोनी इंडिया और संबंधित सर्विस सेंटर को शिकायतकर्ता को इसके पैसे रिफंड करने और साथ हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान बताया था कि उन्होंने और उनकी मां ने सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोयल ब्रदर्स और टेक्नोकेयर सर्विस सेंटर के खिलाफ शिकायत दायर की थी कि फरवरी 2023 में गोयल ब्रदर्स से 64 हजार रुपये में सोनी प्लेस्टेशन-5 खरीदा था। इसका वारंटी पीरियड अप्रैल 2024 तक था। हालांकि खरीदने के बाद इसके कंसोल में दिक्कत आने लगी थी और अप्रैल 2023 में शिकायतकर्ता ने उसे सर्विस सेंटर में भेजा। कई ईमेल और अनुरोधों के बावजूद न तो कंसोल बदला गया और न ही इसके पैसे रिफंड किए गए थे।
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अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने बड़ी राशि खर्च की थी और कंपनी को उत्पाद की सही सेवा देनी चाहिए थी। आयोग ने पाया कि सोनी और गोयल ब्रदर्स ने सेवा में कोताही बरती और गलत व्यापारिक गतिविधियां कीं। इस पर उन्होंने आदेश दिया कि सोनी इंडिया और संबंधित पक्ष शिकायतकर्ता को 64 हजार रुपये रिफंड करें साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज और 10 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए भी बताैर हर्जाना अदा करें।
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