हरियाणा सरकार सख्त: कुत्ता पालने का लेना होगा लाइसेंस, एक घर में एक की अनुमति, उल्लंघन पर कैद व जुर्माना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 26 Oct 2022 02:58 PM IST
सार
खास बात यह है कि एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा। कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी को काट न सके।
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पिटबुल डॉग।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी