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हरियाणा: सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 500 रुपये तक जुर्माना

Thu, 07 May 2020 01:23 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 07 May 2020 01:23 AM IST
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Penalty will impose in case of social distance violation in Haryana
- फोटो : अमर उजाला

हरियाणा में घर से बाहर निकलने के बाद यदि किसी ने सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल) बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 500 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। यह जुर्माना नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन (पहली बार पकड़े गए दिन से दूसरी बार पकड़े गए दिन तक जोड़कर) के हिसाब से लिया जाएगा।

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वहीं, नगर पालिका क्षेत्र में पहली बार पकड़े जाने पर 25 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक अफसर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रों को अब ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभाजित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि 17 मई तक लागू लॉकडाउन (तालाबंदी) अवधि के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले बाजारों, बड़े मॉल और शॉपिंग कांप्लेक्स को छोड़कर बाजार और स्ट्रीट वेंडरों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों की सीमित सीमा तक अनुमति दी गई है, ताकि दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहकों और अन्य आगंतुकों द्वारा सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाए।

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अधिकारी के अनुसार उपायुक्त जिला स्तर पर एक समिति का गठन करेंगे, जिसमें श्रम, राजस्व और आपदा प्रबंधन तथा अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे, जो 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार क्षेत्रों के खुलने के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

 

सभी नगर पालिकाओं को इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 381 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 233 के प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके उल्लंघन की गंभीरता के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इस तरह लिया जाएगा जुर्माना 

नगर निगम क्षेत्र: सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब जुर्माना वसूला जाएगा। मसलन, कोई व्यक्ति यदि पहली बार 6 मई को पकड़ा गया तो 500 रुपये और वही व्यक्ति यदि दोबारा 10 मई को पकड़ा जाएगा तो उससे 6 से 10 मई तक प्रतिदिन का 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। 
 

 नगर पालिका क्षेत्र : सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन करने परी पहली बार पकड़े जाने पर 25 रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा। मसलन, कोई व्यक्ति यदि पहली बार 6 मई को पकड़ा गया तो 25 रुपये और वही व्यक्ति यदि दोबारा 10 मई को पकड़ा जाएगा तो उससे 6 से 10 मई तक प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा।

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