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पठानकोट में कठुआ कांड की सुनवाई, सातों आरोपियों पर आरोप तय, 11 को सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पठानकोट
Updated Fri, 08 Jun 2018 09:38 AM IST
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फाइल फोटो
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बहुचर्चित कठुआ केस को लेकर सातवें दिन गुरुवार दोपहर बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सातों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला सेशन जज तेजविंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया और उन पर चार्ज फ्रेम किए गए।
आठवें नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। उसके मामले में सेशन कोर्ट में 11 जून को सुनवाई होगी।
कोर्ट की ओर से जो आरोप तय किए गए हैं। सेशन कोर्ट में आरोपियों पर दो अतिरिक्त चार्ज 161 तथा 328 लगाए गए हैं। इस बात की पुष्टि बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी की ओर से सुनवाई खत्म होने के बाद की गई।
सातों आरोपियों एसपीओ सुरेंद्र कुमार, विशाल, एसपीओ दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, सांझी राम, कांस्टेबल तिलक राज तथा एक अन्य को बृहस्पतिवार दोपहर 1.10 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। वकील साहनी ने कहा कि शुक्रवार को आरोपियों को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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आठवें नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। उसके मामले में सेशन कोर्ट में 11 जून को सुनवाई होगी।
कोर्ट की ओर से जो आरोप तय किए गए हैं। सेशन कोर्ट में आरोपियों पर दो अतिरिक्त चार्ज 161 तथा 328 लगाए गए हैं। इस बात की पुष्टि बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी की ओर से सुनवाई खत्म होने के बाद की गई।
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सातों आरोपियों एसपीओ सुरेंद्र कुमार, विशाल, एसपीओ दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, सांझी राम, कांस्टेबल तिलक राज तथा एक अन्य को बृहस्पतिवार दोपहर 1.10 बजे कोर्ट में पेश किया गया था। वकील साहनी ने कहा कि शुक्रवार को आरोपियों को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी 2018 को हीरानगर सब डिवीजन के रसाना गांव में आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था।
क्राइम ब्रांच के अनुसार बच्ची की सुनियोजित तरीके से अपहरण और हत्या की गई थी, जिसका मकसद क्राइम ब्रांच ने खानाबदोश जनजाति को क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर करना बताया था।
क्राइम ब्रांच ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग भी है। एक ओर जम्मू संभाग के लोग जहां मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे, वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को कठुआ कोर्ट से कहीं और शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को सुनवाई के दौरान कठुआ कोर्ट से मामले को पठानकोट कोर्ट शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे।
क्राइम ब्रांच के अनुसार बच्ची की सुनियोजित तरीके से अपहरण और हत्या की गई थी, जिसका मकसद क्राइम ब्रांच ने खानाबदोश जनजाति को क्षेत्र से पलायन के लिए मजबूर करना बताया था।
क्राइम ब्रांच ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक नाबालिग भी है। एक ओर जम्मू संभाग के लोग जहां मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे, वहीं पीड़ित बच्ची के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को कठुआ कोर्ट से कहीं और शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को सुनवाई के दौरान कठुआ कोर्ट से मामले को पठानकोट कोर्ट शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे।