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कारोबारियों को अब भरना पड़ेगा एक और टैक्स
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Sat, 07 Mar 2015 03:09 PM IST
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पंचकूला के कारोबारियों के लिए बड़ी बुरी खबर है। अब उन्हें एक और टैक्स भरना पड़ेगा। एक अप्रैल से जिले के सभी व्यापारिक संस्थानों को ट्रेड टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार से मिले निर्देश के बाद नगर निगम के अधिकारियों और डिप्टी मेयर की बैठक में इसकी तैयारियों पर निर्णय लिया गया।
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हालांकि, अब भी कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले टैक्स रेट पर संशय बरकरार है। ट्रेड लाइसेंस टैक्स के लागू होने से निगम को जहां राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं कारोबारियों की जेब पर थोड़ा बोझ भी बढ़ेगा। टैक्स की दरें कारोबार के टर्नओवर के मुताबिक तय की जाएंगी।
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नगर निगम के डिप्टी मेयर सुनील तलवार ने बताया कि बैठक में ट्रेड टैक्स से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें कारोबार के टर्नओवर के मुताबिक टैक्स की दरें तय की गई हैं। इसके तहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा एटीएम, बैंक की शाखाओं पर भी यह टैक्स लागू होगा।
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साथ ही ब्यूटी पार्लर सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसकी दरें 2500 रुपये सालाना से 10 हजार रुपये तक होगी। माना जा रहा है कि ट्रेड टैक्स लागू होने से नगर निगम को हर साल करोड़ों की आमदनी होगी।
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टर्नओवर-----------------टैक्स रुपये में
10-25 लाख---------------1000
25-50 लाख----------------1500
50 लाख-एक करोड़----------5000
एक से पांच करोड़------------5000
पांच-10 करोड़---------------7000
10 करोड़ से ज्यादा--------7000 के साथ सात सौ रुपये प्रति करोड़ एक्सट्रा