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पलसौरा बेबी मर्डर केस में आरोप हुए तय
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 26 Apr 2014 12:09 AM IST
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पलसौरा बेबी मर्डर केस में जिला अदालत में शुक्रवार को आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए गए है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।
सेक्टर 39 थाना पुलिस मामले में आरोपी पलसौरा निवासी राजकुमार, अनिरुद्ध, ऑटो चालक भगत सिंह और महिल सुनीता उर्फ बिल्ली केखिलाफ हत्या, अपहरण, दुराचार, पास्को एक्ट और साजिश रचने की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की थी।
क्या था मामला
पलसौरा में 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण 27 नवम्बर 2013 को दिनदहाड़े घर केपास हुआ था। एक दिसंबर की शाम बच्ची का शव बोरी में फर्नीचर मार्केट केपास जंगल में मिला था।
सेक्टर 39 थाना पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम में दुराचार की पुष्टि हुुई थी। साइबर सेल ने बच्ची की हत्या में राजकुमार और अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में पड़ोसी सुनीता उर्फ बिल्ली और आटो चालक भगत सिंह की भूमिका पाए जाने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया था।
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सेक्टर 39 थाना पुलिस मामले में आरोपी पलसौरा निवासी राजकुमार, अनिरुद्ध, ऑटो चालक भगत सिंह और महिल सुनीता उर्फ बिल्ली केखिलाफ हत्या, अपहरण, दुराचार, पास्को एक्ट और साजिश रचने की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की थी।
क्या था मामला
पलसौरा में 11 वर्षीय बच्ची का अपहरण 27 नवम्बर 2013 को दिनदहाड़े घर केपास हुआ था। एक दिसंबर की शाम बच्ची का शव बोरी में फर्नीचर मार्केट केपास जंगल में मिला था।
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सेक्टर 39 थाना पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम में दुराचार की पुष्टि हुुई थी। साइबर सेल ने बच्ची की हत्या में राजकुमार और अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया था।
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पूछताछ में पड़ोसी सुनीता उर्फ बिल्ली और आटो चालक भगत सिंह की भूमिका पाए जाने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया था।