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Orders of lower courts in Haryana will be available in Hindi language as well from April 1 2023
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Haryana News: एक अप्रैल से हरियाणा में हिंदी में भी मिलेंगे अदालतों के आदेश, अमर उजाला ने उठाया था मुद्दा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 13 Dec 2022 10:46 PM IST
सार
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मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में यह अहम फैसला लिया है।
अब हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिंदी भाषा में भी मिलेंगे। यह आदेश एक अप्रैल 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने अनुमोदित किया है। बता दें कि बीते हिंदी दिवस पर अमर उजाला ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था।
मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में यह अहम फैसला लिया है। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में मंगलवार को हरियाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है। सरकार ने जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव को दी थी मंजूरी
दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा अधिकाधिक प्रचार प्रसार आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है। पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ थे और सभी राजस्व न्यायालय और अधिकरण में काम पंजाबी में किए जाएंगे।
अब यह भी प्रावधान
हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही, कोई भी निर्णय या आदेश पारित, हिंदी में भी होगा।
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