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कैरीबैग के पैसे वसूलने पर मिनिसो को 1610 रुपये देने के आदेश
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Gavel
चंडीगढ़। औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 स्थित एलांते मॉल के मिनिसो स्टोर को कैरीबैग के अतिरिक्त रुपये चार्ज करना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता कमीशन ने एक मामले में मिनिसो को सेवा में लापरवाही का दोषी पाते हुए कैरीबैग के लिए वसूले 10 रुपये के साथ ही 1600 रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
सेक्टर-44डी चंडीगढ़ निवासी विवेक सहगल ने उपभोक्ता कमीशन में एलांते मॉल के मिनिसो स्टोर के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने स्टोर से कुछ चीजें खरीदीं। काउंटर पर कैशियर ने उन्हें बताया कि कैरीबैग के लिए अलग से 10 रुपये लिए जाएंगे। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि स्टोर पर कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं था कि कैरीबैग के लिए अलग से पैसे वसूले जाएंगे। शिकायतकर्ता ने स्टोर पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए कमीशन में शिकायत दी।
दूसरे पक्ष ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि कमीशन ने मिनिसो के दलीलों को नहीं माना और सेवा में कोताही का दोषी पाया। कमीशन ने शिकायतकर्ता से लिए 10 रुपये वापस करने के आदेश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 500 रुपये मुआवजा और 1100 रुपये शिकायतकर्ता को मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है। फोरम ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन सभी आदेशों का पालन होना चाहिए। जानकारी के इससे पहले बिगबाजार, बाटा, डॉमिनोज, लाइफस्टाइल समेत कई स्टोर पर कैरीबैग के लिए अलग से पैसे लेने पर जुर्माना लग चुका है।
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सेक्टर-44डी चंडीगढ़ निवासी विवेक सहगल ने उपभोक्ता कमीशन में एलांते मॉल के मिनिसो स्टोर के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने स्टोर से कुछ चीजें खरीदीं। काउंटर पर कैशियर ने उन्हें बताया कि कैरीबैग के लिए अलग से 10 रुपये लिए जाएंगे। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि स्टोर पर कहीं भी यह लिखा हुआ नहीं था कि कैरीबैग के लिए अलग से पैसे वसूले जाएंगे। शिकायतकर्ता ने स्टोर पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए कमीशन में शिकायत दी।
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दूसरे पक्ष ने अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि कमीशन ने मिनिसो के दलीलों को नहीं माना और सेवा में कोताही का दोषी पाया। कमीशन ने शिकायतकर्ता से लिए 10 रुपये वापस करने के आदेश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 500 रुपये मुआवजा और 1100 रुपये शिकायतकर्ता को मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है। फोरम ने कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन सभी आदेशों का पालन होना चाहिए। जानकारी के इससे पहले बिगबाजार, बाटा, डॉमिनोज, लाइफस्टाइल समेत कई स्टोर पर कैरीबैग के लिए अलग से पैसे लेने पर जुर्माना लग चुका है।
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