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Chandigarh News: महिला को 28.31 लाख का मुआवजा देने के आदेश

Sun, 10 Dec 2023 01:04 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Dec 2023 01:04 AM IST
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Order to give compensation of Rs 28.31 lakh to the woman
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल महिला को 28.31 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मुआवजे की रकम जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। अदालत ने यह आदेश हादसे में घायल याचिकाकर्ता महिला मलकीत कौर (35) निवासी अंबाला की ओर से मुआवजे को लेकर दायर याचिका पर दिया है। हादसा दिसंबर 2018 में हुआ। पीड़ित अपने एक्टिवा पर अपने घर लाडवा गांव जा रही थी। शाम 4.30 बजे करीब जैसे ही वह लाडवा रोड पर चीनी मिल के पास पहुंची, तभी हरियाणा नंबर की फोर्ड फिगो कार ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक्टिवा सवार मलकीत कौर गिर कर घायल हो गई। महिला की रीढ़ की हड्डी और पैर बुरी पर गंभीर चोट आई। कार को अंबाला शहर का रहने वाला कश्मीरी लाल चला रहा था। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया। हादसे में महिला की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद से वह बिस्तर पर है। महिला ने 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
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हादसे से पहले सिलाई कर 19 हजार प्रति माह कमाती थी
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि पांच साल पहले 2018 में जब हादसा हुआ वह 30 साल की थी। वह खर्चा चलाने के लिए सिलाई व अन्य घरेलू काम करते हुए प्रतिमाह 19 हजार रुपये कमाया करती थी। हादसे में हादसे में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से वह पूरी तरह से बिस्तर पर है। कोई काम नहीं कर सकती। उसकी देखभाल के लिए अटेंडेंट की जरूरत है। ऐसे में उसकी कमाई का साधन खत्म हो गया।
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