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Chandigarh News: अब कॉलोनियां जल्द बसेंगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लटकेगा

Sun, 10 Nov 2024 02:19 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2024 02:19 AM IST
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Now the colonies will be settled soon completion certificate will not hang
विधानसभा सत्र के दौरान सरकार नियमों में संशोधन संबंधी अध्यादेश पेश करेगी
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन (संशोधन) अधिनियम पेश करने जा रही है। इसके तहत बिल्डरों को उनकी कॉलोनियों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि खाली पड़ी कॉलोनियों को जल्द से जल्द बसाया जा सके। दरअसल कॉलोनियों बसाने के दौरान बिल्डरों को कई शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। इनमें बच्चों के लिए खेल मैदान, मेडिकल सुविधाएं, पार्क व अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। जब तक बिल्डर इन शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। इससे कई कॉलोनियां व अपार्टमेंट बनने के बाद भी लोगों को बसाया नहीं जा सका। सरकार ने इस जरूरत को महसूस किया और अब इसके लिए नियमों में संशोधन करने जा रही है। नियमों में यह संशोधन 13 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
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