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अब पुलिस शिकायत प्राधिकरण में दो दिन कम होगी सुनवाई

Mon, 23 Dec 2019 02:06 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 23 Dec 2019 02:06 AM IST
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Now hearing will be reduced for two days in Police Grievance Authority
चंडीगढ़। अब पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) में महीने में दो दिन कम सुनवाई की जाएगी। पहले प्राधिकरण में 12 दिन शिकायतों का निवारण किया जाता था, लेकिन अब 10 दिन ही कोर्ट में पीसीए के चेयरमैन शिकायतों का निवारण करेंगे।
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पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अनुसार पहले प्रत्येक सप्ताह में तीन दिन शिकायतों का निवारण किया जाता था, लेकिन अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर सुनवाई के दिनों की संख्या में कमी की गई है। अब महीने में दो दिन कम करते हुए सुनवाई के दिन की संख्या 10 कर दी गई है। महीने के पहले और दूसरे हफ्ते में तीन-तीन दिन और तीसरे और चौथे हफ्ते में दो दिन ही सुनवाई की जाएगी। प्राधिकरण में शिकायत करने के लिए शिकायत की तीन प्रतियों के साथ शपथ पत्र एवं संबंधित स्वसत्यापित दस्तावेजों की तीन प्रतियां शिकायत पेटी में डालनी होती हैं। प्राधिकरण द्वारा दी गई शिकायत पर तत्काल अगले कार्य दिवस पर सुनवाई की जाएगी।
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किन विषयों की कर सकते हैं शिकायतें
- पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाने पर
- आईपीसी की धारा 320 अनुसार गहन आघात
- दुष्कर्म अथवा दुष्कर्म का प्रयास करना
- पुलिस द्वारा अवैध हिरासत या प्रतिबंध करना
- पुलिस द्वारा जबरन वसूली या छीन का प्रयास
- भूमि या घर पर पुलिस द्वारा जबरन कब्जा
- पुलिस के अधिकार के गहन दुरुपयोग किया जाना
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