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Chandigarh News: अब 16 नहीं सात दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन, देरी पर लगेगा जुर्माना

Thu, 26 Sep 2024 06:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 06:44 AM IST
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Now electricity connection will be available in seven days not 16, fine will be imposed on delay
चंडीगढ़। शहर में उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने व अन्य नियमों में ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) ने बड़ा बदलाव किया है। वर्तमान में आवेदन के 16 दिन के भीतर बिजली विभाग नया कनेक्शन जारी करता है। अब जेईआरसी ने इसके लिए सात दिन का समय तय किया है। अगर विभाग सात दिन में कनेक्शन देने में विफल रहा तो उस पर रोजाना अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं।
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लोगों की शिकायत रहती थी कि आवेदन के काफी दिनों तक बिजली विभाग उन्हें कनेक्शन जारी नहीं करता था। 24 जून को सेक्टर-10 में हुई जेईआरसी की सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इंडियन सिटीजन्स फोरम ने यह मुद्दा उठाया था और सुधार की मांग की थी। अब जाकर जेईआरसी ने आपूर्ति संहिता-2018 में तीसरे संशोधन को अधिसूचित किया है। इससे नया कनेक्शन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बिजली कनेक्शन के लिए विभाग को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन करने का भी विकल्प देना होगा। आवेदन की स्थिति की जानकारी भी उपभोक्ता को मोबाइल या ई-मेल पर देनी होगी।
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60 दिन में बिल नहीं पहुंचा तो 2 फीसदी छूट मिलेगी
जेईआरसी ने अधिसूचित किया है कि अगर विभाग बिजली उपभोक्ता को बिल भेजने में 60 दिन से अधिक की देरी करता है तो उपभोक्ताओं को बिल पर दो प्रतिशत की छूट देनी होगी। अगर बिल का भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो एलटी उपभोक्ताओं को 0.5 फीसदी और एचटी उपभोक्ताओं को 0.25 फीसदी की छूट देनी होगी। इंडियन सिटीजंस फोरम के प्रधान एके नैय्यर, सचिव नरिंद्र शर्मा ने बताया कि जेईआरसी ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 5 किलोवाट से 150 किलोवाट तक का कनेक्शन 100 किलोवाट से अधिक के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार एचटी आपूर्ति के बजाय एलटी थ्री-फेज आपूर्ति पर दिया जाएगा।
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मीटर बदलने के नियमों में भी बदलाव
जेईआरसी ने मीटर बदलने के नियमों में भी बदलाव किया है । यदि उपभोक्ता के कारण मीटर खराब या जला हुआ पाया जाता है तो रिपोर्ट करते समय उपभोक्ता से कोई परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को नए मीटर की लागत वहन करनी होगी और परीक्षण शुल्क उपभोक्ता से आगामी बिलों के माध्यम से लिया जाएगा। यदि उपभोक्ता की शिकायत पर या विभाग के निरीक्षण के दौरान मीटर जला हुआ पाया जाता है तो विभाग को 6 घंटे के भीतर अपनी लागत पर नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करना होगा। हालांकि अगर विभाग के पास मीटर नहीं होगा, तो उस केस में देरी हो सकती है।


बिजली के बढ़े दामों के अनुसार आएगा अगला बिल
एक अगस्त से शहर में बिजली के बढ़े दाम लागू हो गए हैं। अब अगला बिजली का बिल बढ़े दामों के अनुसार ही आएगा। अधिकतम 16 फीसदी तक बिजली महंगी हुई है। घरेलू बिजली के बिलों पर लगने वाला फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ा है। शुरुआती स्लैब 0-150 यूनिट के बीच कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लोगों को पहले भी 2.75 रुपये प्रति यूनिट खर्च करने पड़ते थे, अभी भी इतने ही लगेंगे। 151 से 400 यूनिट तक पहले 4.25 रूपये देना पड़ता था अब 4.80 रुपये खर्च करने होंगे। 400 यूनिट से ज्यादा के लिए पहले प्रति यूनिट 4.65 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब 5.40 रुपये खर्च करने होंगे।
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