फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Notice to Punjab Government on petition of MLA Sitarjit Singh Bains

विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

Thu, 21 Sep 2017 09:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 21 Sep 2017 09:17 AM IST
विज्ञापन
Notice to Punjab Government on petition of MLA Sitarjit Singh Bains
court - फोटो : Demo Photo
पंजाब से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेशों के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


बैंस ने अपनी अपील में हाईकोर्ट  की एकल बेंच के उस फैसले को चुनौती  दी है, जिसमे बेंच ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। एकल बेंच के सामने याचिका दाखिल कर बैंस ने लुधियाना  ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें ट्रायल कोर्ट ने बैंस सहित अन्य आठ के खिलाफ वर्ष 2009 में तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम कर दिए थे।
विज्ञापन


डिवीजन बेंच के सामने हुई सुनवाई के दौरान बैंस के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि एडीजीपी क्राइम ने वर्ष 2009 में इस मामले में दूसरी एसआईटी के गठन के निर्देश दिए थे । उन आदेशों को हाई कोर्ट में पेश किया जाना बेहद जरूरी है लिहाजा अगली सुनवाई पर वो इसका रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। बता दें की इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने जून माह में बैंस सहित अन्य आठ के खिलाफ आईपीसी की धारा-307 , 353 , 333 और 120 बी के तहत चार्ज फ्रे म कर दिए थे।  इन्हीं आदेशों के खिलाफ बैंस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed