{"_id":"624bcdfeb4b35b19104073d4","slug":"notice-issued-to-pgt-teachers-to-pass-htet-has-challenged-in-punjab-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: पीजीटी शिक्षकों को एचटेट पास करने के लिए जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हरियाणा: पीजीटी शिक्षकों को एचटेट पास करने के लिए जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब
Tue, 05 Apr 2022 04:46 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Tue, 05 Apr 2022 04:46 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने 2012 में 14000 पीजीटी पदों के लिए आवेदन मांगे थे। उस दौरान एचटेट क्लीयर करने की छूट दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने भी उस दौरान आवेदन किया था और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई थी।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
2012 में एचटेट की छूट देकर भर्ती किए गए पीजीटी शिक्षकों को अब एचटेट पास करने के लिए हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी किया था। इसे चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
याचिका दाखिल करते हुए कीर्ति व अन्य ने एडवोकेट मजलिज खान के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने 2012 में 14000 पीजीटी पदों के लिए आवेदन मांगे थे। उस दौरान एचटेट क्लीयर करने की छूट दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने भी उस दौरान आवेदन किया था और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई थी। इसके बाद 2018 में अचानक सरकार ने शर्त लगा दी कि बिना एचटेट भर्ती हुए शिक्षकों को एक निर्धारित तिथि के भीतर परीक्षा को पास करना होगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
याची ने कहा कि इस प्रकार से अब शर्त लगाना सही नहीं है। याची लंबे समय से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और नियुक्ति के समय जब एचटेट की छूट दी गई थी तो अब इसे कैसे अनिवार्य किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
विज्ञापन