पंजाब: शनिवार को शाम पांच बजे तक खुलेंगी दुकानें, रविवार को रहेंगी बंद, अंतर जिला यात्रा ई-पास से
- विस्तृत दिशा-निर्देश जारी: जरूरी वस्तुओं की दुकानें, रेस्टोरेंट और शराब के ठेके सभी दिन खुलेंगे
- दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास की जरूरत होगी, सामाजिक दूरी व मास्क पहनना ही अनिवार्य
विस्तार
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को हफ्ते के अंतिम दिनों और छुट्टी वाले दिनों के लिए पाबंदियों संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी। इसके तहत अंतर जिला (इंटर डिस्ट्रिक्ट) यातायात पर पाबंदी लगाने के साथ ही केवल ई-पास धारकों को ही आने-जाने की आज्ञा होगी।
केवल जरूरी वस्तुओं की दुकानों-सेवाओं, रेस्टोरेंट और शराब के ठेकों को हफ्ते के सभी दिन खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें शनिवार को शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी जबकि रविवार को बंद रहेंगी। अगले आदेश तक ये हिदायतें हफ्ते के अंतिम दिनों और गजटेड छुट्टी वाले दिनों के लिए लागू रहेंगी।
यह भी पढ़ें- शहादत से पहले जवान की आखिरी कॉल, बच्चों की फोटो देखने की थी ख्वाहिश, सैल्यूट कर मां ने दी अंतिम विदाई
ये हैं नए दिशा-निर्देश
- जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें हफ्ते के सभी दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
- रेस्टोरेंट (सिर्फ घर ले जाने/होम डिलिवरी के लिए) और शराब की दुकानें सभी दिन शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी।
- अन्य दुकानें चाहे बाजार में हो या शॉपिंग मॉल में, रविवार को बंद रहेंगी। शनिवार को ये शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
- जहां अधिक जोखिम वाला इलाका हो और केसों की संख्या ज्यादा हो, वहां जिला प्रशासन संबंधित मार्केट एसोसिएशनों से बातचीत करके गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें हफ्ते में किसी अन्य दिन भी बंद करने को कह सकता है।
- अंतर जिला यातायात ई-पास के जरिए ही होगा और सिर्फ जरूरी कामों के लिए जारी होगा। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आने-जाने को लेकर किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
- विवाह समागमों के लिए ई-पास आवश्यक होगा और यह 50 विशेष व्यक्तियों को ही जारी होगा।
सामाजिक दूरी व मास्क जरूरी: कैप्टन
देश में खासकर दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे सामाजिक दूरी रखें और मास्क के प्रयोग को यकीनी बनाएं। यह हालात की मांग है कि सारी पाबंदियों का सख्ती से पालन किया जाए।
बिना लक्षण या कम लक्षण वाले मरीज भी घर में होंगे क्वारंटीन
पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, कोरोना से पीड़ित होने की स्थिति में राज्य के लोगों को अस्पतालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना के बिना लक्षण या कम लक्षण वाले सभी मरीजों को उनके घरों में ही एकांतवास में रखा जाएगा। ऐसे मरीजों को सरकार की तरफ से तय की गई शर्तों व नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में डिप्टी कमिश्नरों व सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर कहा गया है कि ऐसे मरीजों को सरकार द्वारा जारी अंडरटेकिंग देनी होगी। मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत मेडिकल सहूलियत लेनी होगी। एकांतवास में 17 दिन रहने के बाद अगर 10 दिन में बुखार या कोई अन्य लक्षण दिखाई नहीं देता तो मरीज को ठीक मान लिया जाएगा और मरीज को कोई टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी मरीज के पास घर में एकांतवास की सुविधा नहीं है तो वह कोविड देखभाल केंद्र में जा सकता है।