फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Noise pollution in Diljit Dosanjh concert in Chandigarh High Court issues notice

चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट: हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, नियमों के उल्लंघन के चलते होगी कार्रवाई

Wed, 18 Dec 2024 10:40 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 18 Dec 2024 10:40 PM IST
सार

पंजाबी सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ ने चार दिन पहले अपने दिल लुमिनाटी टूर के तहत चंडीगढ़ में कंसर्ट किया था। विवादों के चलते उनका यह कंसर्ट सेक्टर-34 में हुआ था। वहीं अब इस शो को लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 

विज्ञापन
Noise pollution in Diljit Dosanjh concert in Chandigarh High Court issues notice
दिलजीत दोसांझ। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के 14 दिसंबर को सेक्टर-34 एग्जिबिशन ग्राउंड में आयोजित म्यूजिक कन्सर्ट के दौरान शोर का स्तर (नॉयस पॉल्यूशन) तय सीमा से अधिक पाया गया, इस उल्लंघन के लिए प्रशासन ने आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम (साउथ) खुशप्रीत कौर ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है।

विज्ञापन


यह मामला सेक्टर-23 के निवासी रंजीत सिंह की ओर से दायर याचिका के तहत उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के आयोजनों में उचित योजना और प्रबंधन की कमी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। उन्होंने शोर प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई। याचिका पर एसडीएम (साउथ) खुशप्रीत कौर ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर शोर के स्तर की निगरानी की गई।
विज्ञापन


रिपोर्ट में कहा गया कि शोर प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि स्तर दर्ज किया गया। इसके आधार पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और शोर प्रदूषण नियम 2000 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एसडीएम ने इस मामले में एक ज्ञापन और रिपोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन के पर्यावरण सचिव को भेजी है। इसमें धारा 15 के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


निर्धारित स्तर 75 डेसिबल था
हाईकोर्ट को बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने शोर के स्तर की जांच के लिए तीन टीमें गठित की थीं। इन टीमों ने पाया कि ध्वनि का स्तर निर्धारित 75 डेसिबल से अधिक था। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया शो की रात साउंड पॉल्यूशन के तय मानकों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए आयोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 21 दिसंबर को होने वाला एपी ढिल्लों का शो रैली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया है। हाईकोर्ट को बताया गया कि तीन अलग-अलग लोकेशन पर साउंड पॉल्यूशन की जांच की गई थी और तीनों पर तय स्टैंडर्ड से ज्यादा साउंड रिकॉर्ड की गई थी। तीनों ही लोकेशन पर 76 से लेकर 93 डेसिबल दर्ज किया गया था। इससे पहले, 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ के कन्सर्ट को मंजूरी दी थी। शर्त यह थी कि आयोजन स्थल पर शोर स्तर 75 डेसिबल से अधिक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि यदि शोर स्तर निर्धारित सीमा से अधिक हुआ, तो आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed