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High Court: पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को फिलहाल राहत नहीं, 18 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

Wed, 17 Aug 2022 10:25 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 17 Aug 2022 10:25 AM IST
सार

निचली अदालत से राहत न मिलने के चलते धर्मसोत ने नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को कुछ देर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अब 18 अगस्त को सुनवाई तय की है।

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No relief from High Court for former minister Sadhu Singh Dharamsot
पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। - फोटो : twitter

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को बिना कोई राहत दिए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। हाईकोर्ट में अब उनकी याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। मंगलवार को धर्मसोत की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में अदालत में चालान पेश किया जा चुका है।

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मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। इसी मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली में धर्मसोत के खिलाफ छह जून को आईपीसी विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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इस मामले में धर्मसोत ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। निचली अदालत ने याचिका को एक अगस्त को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से राहत न मिलने के चलते धर्मसोत ने नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को कुछ देर की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर अब 18 अगस्त को सुनवाई तय की है।

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