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खुशखबरीः चंडीगढ़ में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए नहीं लगानी होगी एस्टेट ऑफिस की दौड़

Sun, 21 Oct 2018 11:12 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 21 Oct 2018 11:12 AM IST
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No Need to Run  for Estate Office Chandigarh for Building Plan Approval
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चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब लोगों को मकान और बिल्डिंग्स बनवाने के लिए एस्टेट ऑफिस से प्लान अप्रूवल कराने के जरूरत नहीं है। प्रशासन ने इस मसले पर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए प्रशासन ने सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए पैनल आर्किटेक्ट की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रशासन के इस फैसले से अब लोगों को एस्टेट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सिटी में लोग लंबे समय से सेल्फ सर्टिफिकेशन की मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।
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अब शहर के लोग रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल के लिए प्रशासन द्वारा जारी पैनल लिस्ट में शामिल किसी आर्किटेक्ट से सेल्फ सर्टिफिकेशन करवा सकेंगे। प्रशासन ने गत अप्रैल में सेल्फ सर्टिफिकेशन की नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों को राहत दी थी। पहले ये स्कीम कामर्शियल प्रॉपर्टी पर ही लागू होती थी लेकिन बाद में इसे रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पर भी लागू कर दिया था।
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प्रशासन की वेबसाइट पर मौजूद है लिस्ट
आर्किटेक्ट पैनल की लिस्ट प्रशासन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। लोग इन्हीं आर्किटेक्ट से सेल्फ सर्टिफिकेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि दो कनाल तक के मकान के लिए यह सुविधा दी जा रही है लेकिन इससे ऊपर तक के मकानों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया जाना है। इसमें फिलहाल थोड़ा समय लगेगा।
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ऐसे शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य
सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब काउसिंल ऑफ आर्किटेक्ट्स से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स द्वारा सर्टिफाइड प्लान सबमिट किया जाता है कि ये बिल्डिंग प्लान के अनुरुप है। इसमें जोनिंग एंड आर्किटेक्चरल कंट्रोल्स शामिल होता है। इसमें अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाता। अगर अथॉरिटी द्वारा नोटिस के समय के अंदर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती है तो एस्टेट ऑफिस में सबमिट किए गए प्लान के अनुरूप निर्माण शुरू कराया जा सकता है।


बता दें कि अभी तक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करवाने के लिए लोगों को कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब दो कनाल तक के प्लॉट के मालिक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा सर्टिफाइड प्लान को सबमिट करने के 15 दिन के अंदर घर और इंडस्ट्री के निर्माण का काम शुरू करा सकते हैं। इस संबंध में प्रशासन के बिल्डिंग ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कहा कि उन्होंने पैनल आर्किटेक्ट की लिस्ट जारी कर दी है।
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