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Hindi News ›   Chandigarh ›   No Entry of Heavy Vehicles in Chandigarh from 1 February, Notification Released

फरमानः एक फरवरी से चंडीगढ़ में दिन में दाखिल नही होंगे भारी वाहन, जारी हुआ नोटिफिकेशन

Tue, 21 Jan 2020 12:44 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 21 Jan 2020 12:44 PM IST
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No Entry of Heavy Vehicles in Chandigarh from 1 February, Notification Released
प्रतीकात्मक तस्वीर
चंडीगढ़ की सड़कों पर अब एक फरवरी से दिन के समय में भारी वाहन नहीं दिखाई देंगे। यूटी प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोमवार को इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह आदेश एक फरवरी 2020 से लागू हो जाएगा। साथ ही भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, प्राइवेट बस, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि के सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच चंडीगढ़ में दाखिल होने पर प्रतिबंध लग जाएगा।
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नए आदेशों के अनुसार, सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक शहर के एक से 56 सेक्टर के सभी वी2, वी3, वी4, वी5 और वी6 सड़कों पर कोई भी भारी वाहन दाखिल नहीं हो सकेगा। प्रशासन की तरफ  से यह फैसला लोगों की सुरक्षा और भारी वाहनों की वजह से शहर में लगने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।
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प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन समय के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे कि स्कूल बस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर सर्विस, अस्पताल, एंबुलेंस, चंडीगढ़ नगर निगम, स्टेट ऑफिस, चंडीगढ़ प्रशासन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आदि के लिए चलने वाली गाड़ियों की स्वीकृति होगी।
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इसके अलावा ट्रैफिक एसएसपी, एसडीएम, ट्रैफिक डीएसपी किसी भी खास मौके पर और जरूरत के अनुसार इन समय के अंदर प्रतिबंध लगाए गए वाहनों के दाखिल होने के लिए नियमों के तहत आदेश दे सकते हैं। गौरतलब है कि 9 जनवरी को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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