फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   no deduction in house tax due to tenant

किराएदार रखने वालों के लिए बेहद अहम खबर, पढ़कर ही रखें

Tue, 15 Sep 2015 12:57 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 15 Sep 2015 12:57 PM IST
विज्ञापन
no deduction in house tax due to tenant

अगर आप किराएदार रखने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें। प्रशासन ने बेहद अहम फरमान जारी किया है। प्रशासन ने 300 वर्ग गज (12 मरले) तक के मकान में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों और कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट दी थी। लेकिन, प्रशासन ने अपनी नोटिफिकेशन में एक शर्त भी लगा रखी है।

विज्ञापन


उसके अनुसार 300 वर्ग गज के मकान में रहने वाले उन रिटायर्ड आर्मी अफसरों को हाउस टैक्स से छूट मिलेगी, जिन्होंने अपने मकान में किराएदार नहीं रखे हैं। इस कारण शहर में रहने वाले आर्मी पर्सन नाराज हो गए हैं।
विज्ञापन


शहर के रिटायर्ड आर्मी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पंजाब की तर्ज पर सभी तरह के मकानों में हाउस टैक्स में छूट देने की मांग की है। सोमवार को रिटायर्ड मेजर डीएस संधू और मनोनीत पार्षद डीएस संधू ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब व हरियाणा के गवर्नर एवं प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन
विज्ञापन


ज्ञापन में मांग की है कि शहर में पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट लागू होता है, ऐसे में पंजाब की तर्ज पर आर्मी पर्सन के हर तरह के मकानों पर हाउस टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। साथ ही किराएदार की लगाई गई है शर्त को हटाया जाए। संधू ने ज्ञापन में कहा है कि किराएदार होने पर अगर टैक्स लिया जाएगा तो 98 प्रतिशत रिटायर आर्मी कर्मचारियों को टैक्स अदा करना पडे़गा।

रिटायर्ड मेजर डीएस संधू का कहना है कि  वह पिछले माह छह अन्य आर्मी अधिकारियों के साथ अफसरों से मिले थे। उस समय उन्होंने पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकानों को हाउस टैक्स में छूट देने की मांग की थी, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया था। लेकिन, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।


10 अक्तूबर तक हाउस टैक्स में 40 प्रतिशत छूट
प्रशासन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार शहरवासियों को 10 अक्तूबर तक 40 प्रतिशत हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। 11 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक 30 प्रतिशत और 10 दिसंबर से 8 फरवरी 2016 तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अभी तक नगर निगम के पास एक करोड़ से ज्यादा की राशि हाउस टैक्स से इकट्ठी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed