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पंजाब कोरोना गाइडलाइन: 25 तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू, , इंडोर में 50, आउटडोर में 100 लोग ही हो सकेंगे एकत्रित
Sat, 15 Jan 2022 10:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 15 Jan 2022 10:36 PM IST
सार
पंजाब में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। प्रदेश में 25 तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। वहीं इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 लोगों की अधिकतम संख्या रहेगी। मास्क न पहनने वालों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने शनिवार को राज्य में रात्रि कर्फ्यू 25 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इंडोर में 50 और आउटडोर में 100 की लोगों की अधिकतम संख्या तय की है। साथ ही फैसला किया है कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
पंजाब सरकार के गृह विभाग के सचिव अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती करने की हिदायत दी है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया है। कार्यालयों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली होंगी।
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम के साथ ही अगले आदेशों तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रखने को कहा गया है। बार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों को सख्ती से पालन करने की अधिकारियों को हिदायत दी गई है।
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पंजाब सरकार के गृह विभाग के सचिव अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती करने की हिदायत दी है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया है। कार्यालयों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने कोरोना की दोनों खुराकें ली होंगी।
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स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम के साथ ही अगले आदेशों तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रखने को कहा गया है। बार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों को सख्ती से पालन करने की अधिकारियों को हिदायत दी गई है।
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